सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मान्यता प्राप्त व गैर-मान्यता प्राप्त पत्रकारों को अदालतों के भीतर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति दे दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि पत्रकारों को अदालतों में अपने मोबाइल फोन को साइलेंट मोड में रखना होगा। अगर मोबाइल फोन उपयोगकर्ता की वजह से किसी भी प्रकार की अशांति पैदा हुई तो इसका अर्थ मोबाइल की जब्ती को आमंत्रित करना होगा।
सर्कुलर के तहत, जिन मीडियाकर्मियों को रजिस्ट्री की ओर से छह महीने का पास जारी किया गया है, वे मोबाइल फोन साइलेंट मोड की शर्त पर अदालतों में ले जा सकेंगे।
बता दें कि मई में जारी एक सर्कुलर के अनुसार, केवल मान्यता प्राप्त पत्रकारों को ही सुप्रीम कोर्ट की अदालतों में मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति दी गई थी। जिसके बाद कुछ पत्रकारों ने यह मामला चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के समक्ष उठाया था। जिसके बाद अब यह सर्कुलर जारी किया गया है।
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