1 अक्टूबर तक सुनवाई स्थगित: एयरसेल-मैक्सिस केस

नई दिल्ली: दिल्ली के पटियाला कोर्ट ने 1 अक्टूबर तक एयरसेल-मैक्सिस मामले की सुनवाई स्थगित कर दी है, और उसी दिन प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दायर आरोपपत्रों का संज्ञान भी लेगी।

मामला एयरसेल में निवेश के लिए पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने एम/एस ग्लोबल कम्युनिकेशन होल्डिंग सर्विसेज लिमिटेड को कथित तौर पर विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) के तहत मंजूरी दी थी।

इससे पहले, सर्वोच्च न्यायालय ने 19 जुलाई को सीबीआई के सम्मन जारी करने के खिलाफ चिदंबरम के बेटे कार्ति द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी थी। सीबीआई ने 18 आरोपियों के खिलाफ दिल्ली कोर्ट में एक नई चार्जशीट दायर की, जिसमें चिदंबरम, कार्ति और सरकार के अधिकारी (सेवारत और सेवानिवृत्त) शामिल हैं।

एयरसेल में निवेश के लिए एम/एस ग्लोबल कम्युनिकेशन होल्डिंग सर्विसेज लिमिटेड को एफआईपीबी मंजूरी देने के लिए पिता-बेटे की जोड़ी जांच एजेंसियों, (सीबीआई और ईडी) के स्कैनर में है।

एफआईपीबी की मंजूरी कथित रूप से वर्ष 2006 में दी गई थी जब चिदंबरम यूपीए -1 सरकार में वित्त मंत्री थे।

चिदंबरम पर एम/एस ग्लोबल कम्युनिकेशन होल्डिंग सर्विसेज लिमिटेड को एफआईपीबी मंजूरी देने के लिए अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने और मापदंडों का उल्लंघन करने का आरोप लगा है।

Comments are closed.