26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार, कहा- कानून अपना काम करेगा
समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 3 जनवरी।
नए कृषि कानूनों के खिलाफ केंद्र की मोदी सरकार और किसानों के बीच चल रहा विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। दिल्ली के अलग-अलग बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन पिछले 69 दिनों से चल रहा है।
इसी बीच 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई करने से इनकार कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय राजधानी में ट्रैक्टर रैली की हिंसा की जांच की मांग वाली याचिकाओं का सुनवाई करने से इनकार कर दिया। दिल्ली हिंसा में जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि सरकार मामले को देख रही है।
Supreme Court refuses to entertain clutch of petitions demanding investigations into the tractor rally violence in the national capital on Republic Day.
The Supreme court allows petitioners to file representation before the government. pic.twitter.com/LgEi8M7y2k
— ANI (@ANI) February 3, 2021
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आपको जो भी कहना है, आप सीधे सरकार को ज्ञापन दीजिए. देश के प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे ने इन याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा कि हमने पीएम का भी बयान देखा है कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। कानून अपना काम करेगा. हम दखल नहीं देना चाहते, आप सरकार को ज्ञापन दें।
केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा जींद में होनी वाली महापंचायत में किसानों को सही दिशा में विचार करना चाहिए. सरकार 3 कानूनों को डेढ़ साल तक अमल नहीं करेगी और इसमें जो भी सुधार करना होगा उसके लिए वो तैयार है, उन्हें पंचायत में इन सब पर चर्चा करना चाहिए और आंदोलन को खत्म करना चाहिए।
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