इंद्र वशिष्ठ
विशेष न्यायाधीश, सीबीआई, अहमदाबाद ने पंजाब नेशनल बैंक, अम्बावाड़ी शाखा, अहमदाबाद (गुजरात) को 40 लाख रुपए की हानि पहुँचाने पर पंजाब नेशनल बैंक, अम्बावाड़ी शाखा, अहमदाबाद के तत्कालीन वरिष्ठ प्रबन्धक संजीव कमलकर ईनामदार को पांच वर्ष की साधारण कारावास के साथ 7,50,000 रुपए तथा मैसर्स जैनल इंटरप्राइज के मालिक मयंक बाचूभाई शाह और रिकिन बाचूभाई शाह को पांंच वर्ष की साधारण कारावास के साथ प्रत्येक पर 7 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।
सीबीआई प्रवक्ता आर सी जोशी बताया कि पंजाब नेशनल बैंक, अम्बावाड़ी शाखा, अहमदाबाद (गुजरात) के तत्कालीन मुख्य प्रबन्धक तथा अन्यों के विरुद्ध 02.12.2004 को मामला दर्ज किया गया था। पीएनबी के तत्कालीन मुख्य प्रबन्धक ने अहमदाबाद स्थित निजी फर्म के मालिक मयंक बाचूभाई शाह को अचल सम्पत्ति के निरीक्षण/सत्यापन किए बिना, जाली दस्तावेजों के आधार पर अन्य आरोपियों के साथ षड़यंत्र कर 40 लाख रुपए की नकद साख (Hypothecation) सुविधा मंजूर कर दी। जिससे बैंक को 40 लाख रुपए की कथित हानि हुई।
जांंच के पश्चात, आरोपियों के विरुद्ध 06.10.2006 को आरोप पत्र दायर किया गया। अदालत में सुुुनवाई के दौरान पंजाब नेशनल बैंक के तत्कालीन मुख्य प्रबन्धक सहित 02 आरोपियों की मृत्यु हो गई।
अदालत ने उक्त आरोपियों को कसूरवार पाया एवं उन्हे दोषी ठहराया। अदालत ने दो आरोपियों को बरी किया।
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