अजय रमोला
जीजीएन समाचार
देहरादून, 30 मार्च।
उत्तराखंड में पहले से एमएसएमई के तहत पंजीकृत उद्यमियों के लिए भारत सरकार के उदय पोर्टल में पंजीकरण कराने वाले उद्यमों और व्यक्तियों के पास भारत सरकार के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार शून्य लागत उद्योग पोर्टल पंजीकरण के तहत पंजीकरण करने के लिए केवल एक दिन बचा है ।
मनीष नेगी परियोजना प्रबंधन इकाई प्रबंधक सिडबी उत्तराखंड ने बताया कि एमएसएमई पोर्टल के तहत पूर्व में पंजीकरण कराने वाले व्यक्तिगत/उद्यमों को अब अनिवार्य रूप से उदयम पोर्टल ऑनलाइन के तहत पंजीकरण कराना होगा और इसकी अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 है।
मनीष नेगी ने कहा कि 23 नवंबर 2020 को सिडबी ने उत्तराखंड में एमएसएमई के विकास के लिए उत्तराखंड सरकार के साथ हाथ मिलाया था और एमएसएमई के तहत आने वाली इकाइयों को शामिल करने के संबंध में खुद को यूडीएम के तहत पंजीकृत करवाना जरूरी है। एमएसएमई की अधिसूचना दिनांक 26.06.2020 की अधिसूचना के अनुसार, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा 1 जुलाई, 2020 से प्रभावी एक नई पंजीकरण प्रक्रिया “UDYAM” शुरू की गई है।
एमएसएमई के वर्गीकरण की परिभाषा को माइक्रो एंटरप्राइजेज नाम की श्रेणियों में भी संशोधित किया गया है, जहां संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में निवेश एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं होता है और कारोबार पांच करोड़ रुपये से अधिक नहीं होता है। छोटे उद्यम, जहां संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में निवेश दस करोड़ रुपये से अधिक नहीं होता और कारोबार पचास करोड़ रुपये से अधिक नहीं होता। मध्यम उद्यम, जहां संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में निवेश पचास करोड़ रुपये से अधिक नहीं है और कारोबार ढाई सौ करोड़ रुपये से अधिक नहीं है। इसके अलावा राज्य में एमएसएमई की संख्या बढ़ाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने यूडीएम अभियान शुरू किया है और 13 जिलों के सभी संबंधित डीआईसी यूडीएम के लिए नोडल एजेंसियां और सुविधा केंद्र हैं और इसी के संबंध में जीएमडीआईसी प्रश्नों और सत्यापन का कार्य शुरू करेंगे । ईएम पार्ट II/उद्योग आधार मेमोरेंडम (यूएएम) के तहत पंजीकृत किसी भी एमएसएमई इकाई को 31.03.2021 से पहले UDYAM पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। मनीष नेगी ने कहा कि जो उद्यम ऐसा करने में असफल रहेंगे, वे सरकार और सिडबी द्वारा दी जा रही विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ नहीं ले सकेंगे।
उद्योग पंजीकरण पोर्टल का रखरखाव सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा किया जाता है और यूडीएम पोर्टल के तहत पंजीकरण करने के लिए कोई शुल्क नहीं है। यह प्रक्रिया आसान है और इसे ऑनलाइन या पटेल नगर देहरादून स्थित जिला उद्योग अधिकारी से संपर्क कर के किया जा सकता है।
नए उद्यमों को नए सिरे से आवेदन करने के लिए मालिकाना फर्म के मामले में आधार नंबर, पार्टनरशिप फर्म के मामले में मैनेजिंग पार्टनर और हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) के मामले में एक कार्टा की जमा करनी होगी ।
किसी कंपनी या सीमित देयता भागीदारी या सहकारी समिति या सोसायटी या ट्रस्ट के मामले में, संगठन या उसका अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता अपने आधार नंबर के साथ अपना जीएसटीआईएन और पैन प्रदान करेगा। जिसमें आईटीआर का विवरण और पिछले वित्त वर्ष के जीएसटी रिटर्न और ऐसी अन्य अतिरिक्त जानकारी शामिल है, जो आवश्यक हो सकती है, स्व-घोषणा के आधार पर। ऑनलाइन उद्योग पंजीकरण पोर्टल में निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रासंगिक जानकारी को अपडेट करने में विफलता उद्यम को एमएसएमई की स्थिति को निलंबित करने के लिए उत्तरदायी प्रदान करेगी।
मनीष नेगी ने उद्यमों और व्यक्ति को उद्यम पोर्टल के नाम पर धोखाधड़ी वाली वेबसाइट के जाल में न फसने की भी सलाह दी और किसी को पंजीकरण के लिए पैसे नहीं देने के लिए कहा । मनीष ने बताया की यह जीरो कॉस्ट एक्सरसाइज है और अगर कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट पैसे मांगती है तो इसकी सूचना साइबर क्राइम सेल देहरादून को बिना किसी देरी के दी जाए।
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