समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 02मई। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने आज अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक की परिभाषा पर एक परामर्श पत्र जारी किया है।
दूरसंचार विभाग ने दिनांक 30.08.2022 के एक संदर्भ के माध्यम से प्राधिकरण से अंतर्राष्ट्रीय एसएमएस और घरेलू एसएमएस की परिभाषा पर ट्राई अधिनियम, 1997 (संशोधित) की धारा 11(1)(ए) के तहत अपनी सिफारिशें प्रदान करने का अनुरोध किया।
दूरसंचार नेटवर्क पर पड़ने वाले भार को ट्रैफिक या विशेष रूप से ‘दूरसंचार ट्रैफिक’ कहा जाता है। दूरसंचार ट्रैफिक में कई प्रकार के ट्रैफिक शामिल होते हैं जैसे वॉयस कॉल, एसएमएस इत्यादि। इसके अतिरिक्त, दूरसंचार ट्रैफिक में घरेलू ट्रैफिक (यानी देश के भीतर संचार ट्रैफिक) और अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक शामिल है। भारतीय संदर्भ में, घरेलू ट्रैफिक में इंट्रा-सर्कल ट्रैफ़िक और इंटर-सर्कल ट्रैफ़िक शामिल होते हैं, जिन्हें एकीकृत लाइसेंस में विशेष रूप से परिभाषित किया गया है। इंट्रा-सर्कल ट्रैफ़िक और इंटर-सर्कल ट्रैफ़िक घरेलू ट्रैफ़िक के केवल दो घटक हैं, इसलिए ‘घरेलू ट्रैफ़िक’ शब्द को एकीकृत लाइसेंस में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।
प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि ‘अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक’ शब्द को एकीकृत लाइसेंस में परिभाषित नहीं किया गया है और ‘अंतर्राष्ट्रीय एसएमएस’ एक प्रकार का ‘अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक’ है। इसलिए, प्राधिकरण का विचार है कि एकीकृत लाइसेंस समझौते में अंतर्राष्ट्रीय एसएमएस को परिभाषित करने के बजाय, ‘अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक’ शब्द को परिभाषित करना उचित होगा।
इस संबंध में, हितधारकों से इनपुट जानने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक की परिभाषा पर एक परामर्श पत्र ट्राई की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर डाला गया है। परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर हितधारकों से लिखित टिप्पणियां 30 मई, 2023 तक और काउंटर टिप्पणियां 13 जून, 2023 तक आमंत्रित की जाती हैं। टिप्पणियां/काउंटर टिप्पणियां advmn@trai.gov पर भेजी जा सकती हैं।
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