नए पासपोर्ट के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कोर्ट से मिली एनओसी

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 26मई। कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी को कोर्ट ने एनओसी दे दी है. राहुल गांधी को ऑर्डिनरी पासपोर्ट बनाने के लिए NOC की आवश्यकता थी और अब कोर्ट से उन्हें यह मिल गया है. इससे पहले चार साल पुराने आपराधिक मानहानि मामले में दोषी साबित होने के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म कर दी गई थी. इसके बाद उन्होंने अपना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था.

राहुल गांधी को नया ऑर्डिनरी पासपोर्ट बनाने के लिए कोर्ट से एनओसी की आवश्यकता थी. इसके लिए उन्होंने कोर्ट से NOC जारी करनी की मांग की थी और आज कोर्ट ने उन्हें तीन साल के लिए NOC दे दी है.राहुल गाधी ने NOC के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. लेकिन भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी को NOC दिए जाने का विरोध करते हुए गुरुवार को कोर्ट में अपनी आपत्ति दर्ज करवाई थी. सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि नेशनल हेराल्ड मामले में उनका केस पेंडिंग है, ऐसे में राहुल गांधी को NOC नहीं दी जानी चाहिए. लेकिन कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी की आपत्ति को दरकिनार करते हुए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को NOC दे दी.एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वैभवन मेहता ने इस मामले में सुनवाई करते हुए सुबह फैसला सुरक्षित रख लिया था. इसके बाद दोपहर करीब 1 बजे उन्होंने अपना फैसला सुनाया और राहुल गांधी को NOC दे दी.

Comments are closed.