समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 30 मई। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आबकारी नीति मामले में आज आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि सिसोदिया के खिलाफ आरोप बहुत ही गंभीर है और गवाहों को प्रभावित करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इस समय केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज मामले में न्यायिक हिरासत में है। सीबीआई ने इस वर्ष 26 फरवरी को आबकारी नीति घोटाले में उन्हें गिरफ्तार किया था और फिर प्रवर्तन निदेशालय ने आबकारी नीति में कथित धन शोधन मामले में नौ मार्च को उन्हें हिरासत में लिया था। आरोप है कि सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के अन्य सदस्यों ने रिश्वत लेकर चुने हुए व्यापारियों को ही लाइसेंस देने की साजिश की।
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