समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 20जनवरी।
सुप्रीम कोर्ट की टिपण्णी के बाद नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों की 26 जनवरी को प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली के खिलाफ दाखिल की गई याचिका केंद्र सरकार ने वापस ले ली है।
इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह इस मामले में दखल नहीं दे सकती है। केंद्र सरकार अपनी याचिका वापस ले सकती है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आदेश देने के अधिकार मात्र पुलिस को हैं। मामले में पुलिस आदेश जारी करे। पुलिस इस मामले में अपने हिसाब से काम ले। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कृषि कानूनों को लेकर बनाई गई समिति पर सवाल उठाना गलत है। समिति में जो लोग हैं, वो विशेषज्ञ हैं।
पीठ ने कहा कि हम आपको बता चुके हैं कि हम कोई निर्देश नहीं देंगे। यह पुलिस से जुड़ा मामला है। हम इसे वापस लेने की अनुमति आपको देते हैं। आपके पास आदेश जारी करने के अधिकार है, आप करिए। अदालत आदेश नहीं जारी करेगी।
Comments are closed.