जाति जनगणना : सुप्रीम कोर्ट ने कहा – किसी भी सरकार को हम नीतिगत मामले में कोई फैसला लेने से रोक नहीं सकते, दिया नोटिस
समग्र समाचार सेवा
पटना ,6अक्टूबर। बिहार सरकार ने हाल ही में राज्य में हुई जातीय जनगणना के आंकड़े जारी किए थे. इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस जारी किया और चार हफ्ते में जवाब मांगा.
बिहार सरकार के जवाब के बाद ही याचिकाकर्ता अपना जवाब दाखिल करेंगे. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में आगे की सुनवाई जनवरी में होगी. साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी सरकार को हम नीतिगत मामले में कोई फैसला लेने से रोक नहीं सकते.
सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि पटना हाईकोर्ट का आदेश बहुत विस्तृत है, जिसमें बताया गया है कि पॉलिसी के लिए यह डाटा क्यों जरूरी है. आंकड़े अब सार्वजनिक हो चुके हैं. उन्होंने याचिकाकर्ताओं से पूछा, ऐसे में आप हमसे अब क्या चाहते हैं?
याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रुख का इंतजार किए बिना आंकड़े जारी कर दिए गए. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के अनुरोध पर यथास्थिति बनाए रखे का आदेश देने से इंकार कर दिया. कोर्ट ने कहा, हम राज्य सरकार को रोक नहीं सकते हैं. कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस जारी किया और चार हफ्ते में जवाब देने को कहा.
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में विस्तार से सुनवाई की जरूरत बताई है.
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