कश्मीर में 29 जून 2024 से लागू हुआ शत्रु एजेंट अध्यादेश, महबूबा मुफ्ती बोली- अनुचित..

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 1जुलाई। पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर में विदेशी आतंकवादियों का समर्थन करने वाले स्थानीय लोगों के खिलाफ शत्रु एजेंट अध्यादेश लागू करने की आलोचना की और इसे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताया।

जम्मू-कश्मीर पुलिस प्रमुख आरआर स्वैन ने कहा था कि विदेशी आतंकवादियों का समर्थन करने वाले स्थानीय लोगों के खिलाफ शत्रु एजेंट अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसके तहत उन्हें आजीवन कारावास या मृत्युदंड दिया जा सकता है। यह बयान पिछले दो हफ्तों में जम्मू में हुई कई आतंकवादी घटनाओं के मद्देनजर आया है।

इजरायल के PM ने यह 2 वर्ष पहले लागू किया था, जिससे वहाँ के राष्ट्र विरोधी खत्म हो चुके है ।

क्या है शत्रु एजेंट अध्यादेश
शत्रु एजेंट अध्यादेश को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम से अधिक कठोर माना जाता है। इसमें आजीवन कारावास या मृत्युदंड जैसी सजाएं शामिल हैं।
यानि अगर कोई व्यक्ति विदेशी आतंकवादियों का समर्थन करते हुए पाया गया या किसी प्रकार की कोई मदद मुहैया कराई तो उसके खिलाफ शत्रु एजेंट अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। यह बेहद खतरनाक कानून है इसके सामने तो गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) भी कुछ नहीं है।

महबूबा की बेटी और उनकी मीडिया सलाहकार इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि इस तरह की कार्रवाइयों से पता चलता है कि कश्मीर के बारे में भाजपा की नीति में बहुत कम बदलाव होगा। इल्तिजा ने एक्स पर कहा, ‘मियां कयूम को गिरफ्तार करने, जेके हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनावों पर प्रतिबंध लगाने और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा पूर्व महाराजा के जमाने के एक कठोर कानून को लागू करने का जम्मू-कश्मीर प्रशासन का हालिया फैसला आपको क्या बताता है अपना प्रचंड बहुमत खोने के बाद भी कश्मीर को लेकर भाजपा की नीति में कोई खास बदलाव नहीं होगा।’

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