उत्तराखंड: UCC में संपत्ति के बंटवारे का बदला नियम, अमान्य शादी से पैदा हुए बच्चे भी होंगे जायदाद के हकदार
समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 1 फरवरी। उत्तराखंड सरकार द्वारा हाल ही में प्रस्तुत समान नागरिक संहिता (UCC) में संपत्ति के बंटवारे से जुड़े महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। नए प्रावधानों के तहत, अब अमान्य शादी से जन्मे बच्चे भी पारिवारिक संपत्ति में अधिकार प्राप्त कर सकेंगे। यह फैसला सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
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