इन शर्तो पर आर्यन खान को मिली बेल, अभी देश छोड़ने की नही मिली इजाजत

समग्र समाचार सेवा
मुंबई, 29अक्टूबर। ड्रग्स केस में फंसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से गुरुवार को कुछ शर्तों पर जमानत मिल गई है। हालांकि आर्यन खान अभी जेल से रिहा नहीं हो पाए हैं। बॉम्‍बे हाई कोर्ट ने जमानत की 5 पन्‍नों की ऑर्डर कॉपी जारी कर दी है।

कोर्ट के विस्तृत फैसले के अनुसार, आर्यन को 1 लाख रुपये के बॉन्ड के साथ अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा। आर्यन खान NDPS कोर्ट की इजाजत के बिना देश नहीं छोड़ सकेंगे। इसके अलावा उन्हें हर शुक्रवार को 11 से 2 बजे के बीच मुंबई स्थित NCB ऑफिस में हाजिरी लगानी होगी।
जमानत आदेश में कहा गया है कि आर्यन को सह-आरोपी के साथ संपर्क स्थापित करने का प्रयास नहीं करना होगा इसके साथ-साथ स्पेशल कोर्ट के समक्ष अपना पासपोर्ट जमा करना होगा।
बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को आर्यन खान के अलावा मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को भी जमानत दी है।
अदालत के रजिस्ट्रार ऑफिस में जूही चावला ने बॉन्ड भरकर जमानत की प्रक्रिया पूरी की।

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