समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 14अक्टूबर। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम की कंपनी मेटा की याचिका खारिज कर दी है। इस याचिका में मेटा ने कंपटीशन कमीशन के जांच के फैसले को चुनौती दी थी। शीर्ष अदालत ने कहा कम्पटीशन कमीशन की प्राइवेसी पॉलिसी की जांच जारी रहेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कंपटीशन कमीशन के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार किया था।
व्हाट्सएप की तरफ से पेश हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि संविधान पीठ के सामने सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि संसद के शीतकालीन सत्र में प्राइवेसी पॉलिसी पर बिल आना है तबतक इस जांच पर रोक लगाई जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीसीआई अपने आप में एक स्वतंत्र संस्था है। अगर वो कंपटीशन एक्ट के उल्लंघन को लेकर जांच कर रहा है, तो इस जांच को रोका नहीं जा सकता।
जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा, सीसीआई कंपटीशन एक्ट 2002 के प्रावधान के किसी भी उल्लंघन पर विचार करने के लिए स्वतंत्र है। जब प्रथम दृष्टया यह माना जाता है कि यह अधिनियम 2002 के उल्लंघन का मामला है। उसके बाद जब सीसीआई द्वारा कार्यवाही शुरू की जाती है तो यह नहीं कहा जा सकता कि सीसीआई की कार्यवाही अधिकार क्षेत्र से बाहर है। जांच जारी रहेगी लेकिन मामला जल्द से जल्द पूरा किए जाने की आश्यकता है।
दिल्ली HC ने भी इस याचिका को किया था खारिज
दिल्ली हाई कोर्ट ने भी अगस्त के महीने में व्हाट्सएप और फेसबुक के खिलाफ शुरू हुई सीसीआई की जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इस याचिका में सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने कहा था कि अपीलों में कोई दम नहीं है और एकल पीठ का आदेश तर्कसंगत है।
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