सीएम हेमंत सोरेन को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने पलटा झारखंड हाईकोर्ट का आदेश

समग्र समाचार सेवा
रांची, 7नवंबर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया है। खनन पट्टा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अपील को स्वीकार करने के साथ झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें कथित तौर पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके सहयोगियों के खिलाफ एक जनहित याचिका (पीआईएल) को सुनवाई के योग्य बताया था। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया था।

झारखंड सरकार ने झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की थी, जिस पर आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट खनन पट्टा मामले की जांच संबंधी जनहित याचिकाओं को सुनवाई योग्य बताने वाले हाईकोर्ट के आदेश को पलट दिया और हेमंत सोरेन एवं राज्य सरकार की याचिकाओं को स्वीकार कर लिया।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि हमने इन दो याचिकाओं को अनुमति दे दी है और जनहित याचिकाओं को सुनवाई योग्य नहीं ठहराते हुए झारखंड हाईकोर्ट के तीन जून 2022 को पारित आदेश को दरकिनार कर दिया है। इससे पहले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति यू यू ललित, न्यायमूर्ति एस आर भट और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर झारखंड सरकार और सोरेन की अलग-अलग याचिकाओं पर 17 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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