एक साल बाद जेल से बाहर आए महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, बाहर आते ही बोले- मुझे फंसाया गया
समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 28 दिसंबर। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख बुधवार शाम मुंबई की ऑर्थर रोड जेल से जमानत पर रिहा हो गए. बंबई उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की तरफ से दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले में उन्हें जमानत देने संबंधी अपने आदेश पर रोक लगाने से मंगलवार को इनकार कर दिया था. इसके बाद ही उनकी रिहाई संभव हो सकी. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता देशमुख (73) नवंबर 2021 से जेल में थे, जब प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें एक कथित धनशोधन मामले में गिरफ्तार किया था. अजित पवार समेत NCP के वरिष्ठ नेताओं ने जेल के बाहर उनका स्वागत किया.
अनिल देशमुख ने कहा, ‘मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है. मुझे एक झूठे मामले में फंसाया गया है.’ न्यायमूर्ति एमएस कार्णिक ने NCP नेता को 12 दिसंबर को जमानत दी थी, लेकिन CBI ने इसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने के लिए समय मांगा था और अदालत ने आदेश पर 10 दिन के लिए रोक लगा दी थी. जांच एजेंसी ने न्यायालय का रुख किया, लेकिन उसकी अपील पर जनवरी 2023 में ही सुनवाई हो सकेगी, क्योंकि अदालत में शीतकालीन अवकाश है.
Former Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh is released from Arthur road jail in Mumbai. pic.twitter.com/a3OKktDrq8
— ANI (@ANI) December 28, 2022
उच्च न्यायालय ने बीते हफ्ते सीबीआई के अनुरोध पर जमानत आदेश पर रोक को 27 दिसंबर तक बढ़ा दिया था. जांच एजेंसी ने मंगलवार को एक बार और रोक बढ़ाने का अनुरोध किया था. देशमुख के वकील अनिकेत निकम और इंद्रपाल सिंह ने दावा किया था कि सीबीआई उच्च न्यायालय के पहले के आदेश को विफल करने का प्रयास कर रही है, जिसने कहा था कि किसी भी परिस्थिति में जमानत आदेश पर रोक नहीं बढ़ाई जाएगी.
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