समग्र समाचार सेवा,
लखनऊ, 6 जून: उत्तर प्रदेश सरकार ने अग्निवीरों को बड़ी सौगात देते हुए पुलिस और पीएसी में 20 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है। यह आरक्षण आरक्षी, पीएसी, घुड़सवार पुलिस और फायरमैन जैसे पदों की भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
क्षैतिज आरक्षण और आयु में छूट का लाभ
संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि यह आरक्षण क्षैतिज रूप से लागू होगा, यानी हर वर्ग के भीतर अग्निवीरों को यह लाभ मिलेगा। इसके अलावा, अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट भी दी जाएगी, जिससे सेवा पूरी कर चुके अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकें।
26,596 पदों पर होगी भर्ती
राज्य सरकार जल्द ही पुलिस विभाग में 26,596 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रही है, जिनमें शामिल हैं:
- आरक्षी (सिपाही) के 19,220 पद
- आरक्षी पीएसी के 9,837 पद
- आरक्षी उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल (UPSSF) के 1,341 पद
- महिला बटालियन के 2,282 पद
- नागरिक पुलिस के 3,245 पद
- सशस्त्र पुलिस के 2,444 पद
- घुड़सवार पुलिस के 71 पद
कारगिल दिवस पर हुई थी घोषणा
मुख्यमंत्री योगी ने पिछले वर्ष कारगिल विजय दिवस के अवसर पर अग्निवीरों को राज्य की सुरक्षा सेवाओं में समायोजित करने की घोषणा की थी।
यह कदम केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के अनुरूप है, जिसके तहत चार साल की सैन्य सेवा पूरी करने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाता है। इनमें से 25 प्रतिशत को नियमित सेना में भर्ती किया जाएगा, जबकि शेष को विभिन्न क्षेत्रों में समायोजित किया जाएगा।
योगी सरकार की सराहनीय पहल
सरकार के इस निर्णय से न केवल पूर्व अग्निवीरों को पुनः रोजगार का अवसर मिलेगा, बल्कि प्रदेश को एक अनुशासित और प्रशिक्षित बल भी मिलेगा।
यह नीति भाजपा शासित अन्य राज्यों की तर्ज पर लाई गई है, जहां पहले से ही अग्निवीरों को पुलिस बल में शामिल करने की प्रक्रिया चल रही है।
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