समग्र समाचार सेवा
चेन्नई 28 मई : चेन्नई की महिला अदालत ने अन्ना यूनिवर्सिटी यौन शोषण मामले में 37 वर्षीय ज्ञानसेकरन को दोषी ठहराया है। यह घटना दिसंबर 2024 में हुई थी
ज्ञानसेकरन बिरयानी बेचने वाला था। उसने 19 वर्षीय छात्रा को ब्लैकमेल कर यौन शोषण किया। यह मामला सामने आते ही पूरे तमिलनाडु में विरोध प्रदर्शन हुए। छात्रों और नेताओं ने न्याय और सुरक्षा की मांग की। जज राजलक्ष्मी ने बुधवार को फैसला सुनाया।
अदालत ने मद्रास हाईकोर्ट द्वारा बनाई गई महिला विशेष जांच टीम की रिपोर्ट को माना। सजा की घोषणा अभी बाकी है। हाईकोर्ट ने छात्रा को ₹25 लाख मुआवजा देने और उसकी पढ़ाई का खर्च उठाने का आदेश दिया था। एफआईआर में खुलासा हुआ कि ज्ञानसेकरन ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। उस पर पहले से 20 मामले दर्ज थे। छह में उसे सजा मिल चुकी थी।
बीजेपी नेता के. अन्नामलाई ने डीएमके पर आरोपी को संरक्षण देने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोपी की मंत्रियों के साथ तस्वीरें साझा कीं, जिसे डीएमके ने खारिज किया।
अन्ना यूनिवर्सिटी ने अब सुरक्षा बढ़ा दी है। परिसर में और गार्ड तथा सीसीटीवी लगाए गए हैं।
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