हरियाणा में अंग्रेजों के जेल नियम बदलने को मिली मंजूरी, नए नियमों के तहत जेलों में 32 प्रकार के सुधारों पर दिया गया ध्यान
समग्र समाचार सेवा
चंड़ीगढ़, 20अक्टूबर। हरियाणा सरकार ने जेलों में अंग्रेजों के समय से चले आ रहे नियमों को बदल दिया है। हरियाणा में लागू पंजाब जेल नियमावली-1894 के स्थान पर हरियाणा कारागार नियम, 2022 तैयार किए गए। बुधवार को मंत्रिमंडल ने इसको स्वीकृति भी प्रदान कर दी। ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
नए नियमों के तहत जेलों में 32 प्रकार के सुधारों पर जोर दिया गया है। इनमें अंग्रेंजों के समय से एक कैदी को सात रोटी डाइट देने के नियम को बदल दिया गया है। अब कैदियों को पूरे डाइट और मीनू के अनुसार खाना दिया जाएगा। साथ ही अपराध की श्रेणी के अनुसार कैदियों को बैरक अलॉट की जाएगी। सामान्य अपराध करने वाले लोगों को गैंगस्टर और कुख्यात बदमाशों से अलग रखा जाएगा। अच्छे आचरण वाले कैदियों को ओपन जेल के माध्यम से बाहर काम करने पर भेजा जा सकेगा। महिला, वृद्ध और मानसिक रूप से बीमार कैदियों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं।
इसके अलावा, जेलों में परिजनों से बातचीत के लिए वीडियो कॉलिंग की भी सुविधा रहेगी और सभी जेलों में रिस्पसेशन डेस्क बनाए जाएंगे। जहां पर बंदियों के परिजन आकर बैठ सकेंगे। बंदियों को ट्रायल के समय अदालत में पेश करने के लिए बाहर लाने के बजाय अब वीसी के माध्यम से उनकी पेशी पर जोर रहेगा। इनके अलावा भी कई और सुधार किए गए हैं।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि उनका उद्देश्य है कि अपराधियों को सुधारकर मुख्य धारा में लाया जा सके। पहले के समय में नियमों में बदलाव की काफी समय से जरूरत महसूस की जा रही थी। उन्होंने कहा कि ये नियम राज्य के सभी जेलों में इसके प्रशासन और प्रबंधन, स्टाफ सदस्यों, दोषियों, विचाराधीन कैदियों, सिविल कैदियों, महिला कैदियों, युवा अपराधियों और बंदियों के संबंध में निवारक निरोध कानूनों के तहत लागू होंगे। बनाए गए इन नियमों में नए भर्ती किए गए कैदियों के लिए उनके व्यक्तिगत व्यवहार अध्ययन, स्वास्थ्य जांच आदि के लिए कक्षों की स्थापना का प्रावधान शमिल है।
आदमपुर के पांच गांवों के मुआवजे का फैसला बाद में
मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 12 एजेंडे रखे गए, इनमें से 11 पास हुए और एक वापस ले लिया। यह मामला आदमपुर के पांच गांवों के किसान गांव बालसमंद में फसल खराब मुआवजे को लेकर किसान धरने पर बैठे हैं। चुनाव आचार संहिता लागू होने के चलते इस संबंध में बाद में फैसला लिया जाएगा। मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री को इस फैसले के लिए अधिकृत किया है।
हरियाणा सरकार केंद्र के सामने उठाएगी मामला: मुख्यमंत्री
स्पेन के दूतावास ने द्वारा 21 भारतीय पहलवानों को वीजा देने से इनकार करने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यह मामला हरियाणा सरकार केंद्र सरकार के सामने उठाएगी। इस संबंध में विदेश विभाग से बात की जाएगी। सरकार हर कदम पर खिलाड़ियों के साथ है। वहीं, खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा यह बहुत बेशर्मी है। इस मामले को लेकर वह खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से बात करेंगे। गौर हो कि भारतीय पहलवानों ने पोंटेवेदरा में अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में हिस्सा लेना था। स्पेन से यह कह वीजा खारिज कर दिया कि उन्हें संदेह है कि खिलाड़ी वीजा अवधि समाप्त होने तक देश नहीं छोड़ेंगे।
गुरुग्राम की तर्ज पर फरीदाबाद महानगरीय विकास प्राधिकरण के गठन पर मोहर
हरियाणा में गुरुग्राम की तर्ज पर अब फरीदाबाद के विकास के लिए फरीदाबाद महानगरीय विकास प्राधिकरण के गठन पर कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। मंत्रिमंडल की बैठक में फरीदाबाद महानगरीय विकास प्राधिकरण नियम, 2022 बनाने को स्वीकृति प्रदान की है।
उक्त नियम अधिसूचित होने उपरांत फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण को वित्तीय खर्चों और प्राधिकरण की बैठक को पूरा करने में सक्षम बनाएगी। नियम प्राधिकरण के सामान्य और विशेष प्रावधानों को परिभाषित करते हैं। इनमें समय, स्थान, बैठकों के आयोजन, बैठकों की सूचना, इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उपस्थिति, कोरम की स्थिति, बैठक में किए जाने वाले कार्य, प्रश्नों को तय करने की विधि, गैर-सदस्यों की भागीदारी व अवसंरचना विकास योजना आदि की तैयारी शामिल है।
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