समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 12मार्च। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 9 फरवरी 2024 के अधिकार पत्र के माध्यम से और केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 4 (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों के आधार पर ए.एस. राजीव को केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है।
ए.एस. राजीव ने 11 मार्च 2024 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के समक्ष सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली और हस्ताक्षर किए, जिन्हें केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 की धारा 5 (3) में निहित प्रावधान के अनुसरण में माननीय राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत किया गया था। इस अवसर पर सतर्कता आयुक्त श्री अरविंद कुमार भी उपस्थित थे।
ए.एस. राजीव ने अपने कैरियर में एक बैंकर की तरह कार्य किये हैं, उनके पास चार प्रमुख बैंकों अर्थात् सिंडिकेट बैंक, इंडियन बैंक, विजया बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 38 वर्षों से अधिक कामकाज का अनुभव है। इंडियन बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान, इंडियन बैंक सबसे कम गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों और उच्चतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात के साथ भारत में सबसे सशक्त तथा सर्वाधिक लाभदायक बैंकों में से एक के तौर पर उभर कर सामने आया था।
वे पिछले 5 वर्षों से बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। उनके नेतृत्व में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भारतीय रिजर्व बैंक की त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई से सफलतापूर्वक शानदार प्रदर्शन किया और एक छोटे आकार के बैंक से एक मजबूत मध्यम आकार के बैंक तक बैंकिंग की अगली श्रेणी में पहुंच गया। श्री ए.एस. राजीव ने इस बैंक को सभी प्रमुख व्यवसाय और लाभप्रदता वाले मानदंडों के मामले में सर्वोत्तम परिसंपत्ति गुणवत्ता के साथ देश में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के रूप में स्थापित करने के लिए प्रभावी ढंग से नेतृत्व किया।
ए.एस. राजीव ने एक्सिम बैंक, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) में मनोनीत निदेशक के रूप में भी सेवाएं दी हैं। वह भारतीय बैंक संघ के उपाध्यक्ष व भारतीय लेखा मानकों के कार्यान्वयन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित कोर समूह के सदस्य भी रहे हैं।
ए.एस. राजीव के शपथ ग्रहण समारोह में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय सतर्कता आयोग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और दो सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान करता है। सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल चार वर्ष या फिर पदधारी के 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक होता है।
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