समग्र समाचार सेवा
कोलकत्ता, 29अक्टूबर। पश्चिम बंगाल में ग्रीन पटाखों को छोड़ सभी तरह की आतिशबाजी पर रोक लगा दी गई है। इसके लिए एक गाइडलाइन जारी की गई है। ये गाइडलाइन दिवाली, छठ पूजा, क्रिसमस और नए साल तक के लिए है। सिर्फ बंगाल ही नहीं, बल्कि कई और राज्यों में इस तरह के प्रतिबन्ध लगाये गए हैं।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (डब्ल्यूबीपीसीबी) ने राज्य में दिवाली और अन्य त्योहारों पर रात आठ बजे से दो घंटे तक फूंकी जाने वाली ‘हरी आतिशबाजी’ को छोड़कर सभी तरह की आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश जारी किये हैं।
निर्देश में उल्लेख किया गया है कि राज्य में केवल हरे पटाखे बेचे जा सकते हैं और ऐसे पटाखों को फोड़ने की अनुमति दो घंटे- रात 8 बजे के बीच दी जाएगी और रात 10 बजे – दिवाली के दौरान और छठ पूजा पर दो घंटे के लिए सुबह 6-8 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक और क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर रात 11.55 बजे तक।
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