सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, निजी कंपनी के कर्मचारी कोरोना संक्रमित होने पर ले सकेंगे छुट्टी

समग्र समाचार सेवा
लखनऊ, 10जनवरी। यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच योगी सरकार द्वारा निजी कंपनियों में नौकरी कर रहे लोगों के लिए बड़ा आदेश जारी किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि राज्य के सभी निजी व सरकारी कार्यालयों में केवल 50 फीसदी क्षमता के साथ कर्मचारी उपस्थित रहेंगे. वहीं निजी सेक्टर में काम कर रहे कर्मचारी अगर कोरोना संक्रमित पाए जाते हैं तो उन्हें 7 दिन की ‘लीव विद पे’ दी जाएगी. यानी कोरोना संक्रमित मरीजों को 7 दिन की छुट्टी देने व सैलरी न काटने का नियम तैयार किया गया है।
उत्तर प्रदेश में सोमवार के दिन कोरोना के दिन कोरोना के 8334 नए मामलों की पुष्टि की गई है।अकेले लखनऊ में 1100 से अधिक नए मामलों की पुष्टि की गई है. वहीं कोरोना से कुल 4 लोगों की मौत बीते 24 घंटे में हुई है।
उत्तर प्रदेश में बच्चों को लगाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान के तहत अबतक कुल 21,54,908 बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है. वहीं कुल मिलाकर राज्य में 22,25,19,497 डोजें दी जा चुकी है. वहीं 10 जनवरी से कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्रीकॉशन या बूस्टर डोज देने की शुरुआत हो चुकी है।

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