भाजपा विधायक धर्मेंद्र सिंह जडेजा को बड़ा झटका, गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

समग्र समाचार सेवा
अहमदाबाद, 11नवंबर। गुजरात उच्च न्यायालय से भाजपा विधायक धर्मेंद्र सिंह जडेजा को बड़ा झटका मिला है। भाजपा विधायक के खिलाफ साल 2007 में आपाराधिक मामला दर्ज किया गया था। तबसे यह मामला लंबित है। विधायक ने इस मामले को वापस लेने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की थी, लेकिन अदालत ने बुधवार को इसे खारिज कर दिया।

न्यायमूर्ति निराल आर. मेहता ने कहा कि मामले में विशेष लोक अभियोजक द्वारा दायर याचिका में कोई दम नहीं है। न्यायमूर्ति मेहता ने आगे कहा, ऐसा लगता है कि आवेदन (याचिका) को बिना अच्छे भरोसे के सार्वजनिक नीति और न्याय के हित में नहीं दायर किया गया है।

द्वारका जिले के विशेष लोक अभियोजक कमलेश दवे ने सांसदों और विधायकों के खिलाफ दायर मामलों को वापस लेने की याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय ने कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि यह आवेदन विशुद्ध रूप से राजनीतिक हित के साथ दायर किया गया है। इसलिए यह कानून की प्रक्रिया को बाधित करने के प्रयास के अलावा कुछ भी नहीं है।

जामनगर (उत्तर) से तत्कालीन कांग्रेस विधायक धर्मेंद्र सिंह जडेजा को 2017 के विधानसभा चुनाव से कुछ समय पहले राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के लिए पार्टी से बाहर कर दिया गया था। इसके बाद वह सत्तारूढ़ भाजपा में शामिल हो गए थे। फिर 2017 के चुनाव में उन्होंने इसी सीट पर जीत हासिल की थी। राज्य में अब अगले महीने के शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं।

इस मामले में जडेजा पर उस भीड़ का हिस्सा होने का आरोप है जिसने द्वारका जिले के खंभालिया तालुका में कंपनी के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन पर पथराव किया था। धर्मेंद्र सिंह जडेजा और 45 अन्य के खिलाफ दंगा करने, गैरकानूनी तरीके से इकट्ठा होने और आपराधिक धमकी समेत अन्य आरोप लगाए गए थे। जांच एजेंसी ने खंभालिया कोर्ट में उनके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की थी।

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