पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तगड़ा झटका, चुनाव आयोग ने खत्म की सदस्यता

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 21अक्टूबर।पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान को चुनाव आयोग ने संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया है. चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ इमरान की पार्टी (PTI) के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया. चुनाव आयोग के कार्यालय के बाहर फायरिंग भी हुई है. आयोग के ऑफिस के बाहर भारी भीड़ देखी जा रही है. इससे पहले  पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को तोशखाना मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अयोग्य करार दिया. सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार के सांसदों ने अगस्त में खान के खिलाफ पाकिस्तान निर्वाचन आयोग (ईसीपी) में शिकायत दी थी.

इस शिकायत में तोशखाना (देश का भंडार गृह) से रियायती मूल्य पर खरीदे गए उपहारों की बिक्री से हुई आय का खुलासा न करने को लेकर खान को अयोग्य ठहराने की मांग की गई थी. मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) सिकंदर सुल्तान राजा की अध्यक्षता वाली चार सदस्यीय पीठ ने इस्लामाबाद स्थित ईसीपी सचिवालय में खान के खिलाफ फैसला सुनाया. इससे पहले चुनाव पर्यवेक्षक ने सभी दलों को इस्लामाबाद में अपने सचिवालय में व्यक्तिगत रूप से या अपने वकीलों के माध्यम से उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया था.

ईसीपी ने 19 सितंबर को मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था. आयोग ने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए जिला प्रशासन से पूरे दिन के लिए परिसर के अंदर और बाहर पुलिस तैनात करने को कहा था.  पाकिस्तान सूचना आयोग (पीआईसी) द्वार आदेश देने के बावजूद पीटीआई, सरकार में रहते हुए 2018 में पदभार ग्रहण करने के बाद से खान को दिए गए उपहारों के विवरण का खुलासा करने से हिचक रही थी.

बता दें कि कैबिनेट डिवीजन के प्रशासनिक नियंत्रण का विभाग तोशखाना, राज्यों के प्रमुखों, सांसदों, नौकरशाहों और अधिकारियों को अन्य सरकारों, राज्यों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दिए गए कीमती उपहारों को संग्रहीत करता है. तोशखाना नियमों के अनुसार, जिन व्यक्तियों पर ये नियम लागू होते हैं, उन्हें प्राप्त उपहार और अन्य ऐसी सामग्री की सूचना कैबिनेट डिवीजन को दी जाएगी.पाकिस्तान डेमोकेट्रिक मूवमेंट द्वारा 4 अगस्त को पीटीआई प्रमुख के खिलाफ तोशखाना उपहारों और उनकी कथित बिक्री से प्राप्त आय का विवरण साझा नहीं करने के लिए संदर्भ दिया गया था.

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