‘सिस्टम को प्रभावित करने की बड़ी साजिश’: दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व IAS प्रशिक्षु पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की
समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली,25 दिसंबर। नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में बर्खास्त IAS प्रशिक्षु पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह मामला “सिस्टम को प्रभावित करने की बड़ी साजिश” से जुड़ा हुआ है। इस फैसले ने न केवल प्रशासनिक तंत्र की पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि यह भी दर्शाया है कि ऐसे मामलों में कानूनी प्रक्रिया को लेकर न्यायपालिका कितनी सतर्क है।
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