समग्र समाचार सेवा
लखनऊ, 8अप्रैल।
वैश्विक महामारी के दोबारा से बेहद भयानक स्वरूप धारण करने के कारण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बड़ा लिया है। राजधानी लखनऊ के साथ ही प्रयागराज, वाराणसी व कानपुर के बिगड़ते हालात को देखते हुए यहां पर आज रात यानी गुरुवार (आठ अप्रैल) से एक हफ्ते नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। 15 अप्रैल तक जारी रहने वाले नाइट कर्फ्यू के दौरान रात नौ बजे से अगले दिन सुबह छह बजे तक तमाम तरह की बंदिश लगाई गई है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार रात एक उच्च सतरीय बैठक में पांच सौ से अधिक पॉजिटिव केस वाले जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जिलाधिकारियों के साथ वार्ता की और प्रदेश का हाल जाना। इसके बाद ने मुख्यमंत्री ने अन्य राज्यों की तरह प्रदेश में भी नाइट कर्फ्यू का कदम उठाया। वर्तमान स्थितियों के अनुसार लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर और नोएडा में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। यह नाइट रात्रि 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा, हालांकि यह अलग-अलग शहरों में अलग-अलग समय तक रहेगा। प्रयागराज में रात्रि 10 बजे से सुबह 8 बजे तक रहेगा। इसी प्रकार कानपुर में रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि जिन जिलों में प्रतिदिन सौ से अधिक मामले आ रहे हैं या 500 से अधिक सक्रिय मामले हैं, वहां नाइट कर्फ्यू लगाने और माध्यमिक स्कूल बंद करने पर डीएम-एसपी आपसी समन्वय से फैसला ले सकते हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद गुरुवार से लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी में नाइट कर्फ्यू सहित कुछ प्रतिबंध लगेंगे।
- नोएडा में आज से नाईट कर्फ्यू लगेगा। रात 9 से सुबह 5 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा। दिल्ली में पहले से नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है।
- लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने कोविड-19 से लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर आदेश जारी कि राजधानी के शहरी इलाके में आठ अप्रैल से नाइट कर्फ्यू जारी कर दिया है। लखनऊ में 15 अप्रैल तक चिकित्सा, नॄसग एवं पैरामेडिकल संस्थानों को छोड़कर सभी सरकारी, गैर सरकारी अथवा निजी विद्यालय, महाविद्यालय, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। जिन मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में परीक्षाएं और प्रैक्टिकल जहां चल रहे हैं अथवा होने हैं वहां चलते रहेंगे।
- प्रयागराज में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने रात दस से सुबह आठ बजे तक का कर्फ्यू लगा दिया है। जिलाधिकारी ने आधी रात बाद डीएम ने इसका आदेश जारी किया है। इसी के साथ ही पुलिस की सक्रियता बढ़ गई है। दिन में बिना मास्क के घर से बाहर निकलने वालों पर पुलिस सख्ती करेगी। नाइट कर्फ्यू 20 अप्रैल तक लागू रहेगा।
- वाराणसी में कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने सख्ती की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। जिले में कोविड 19 संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के दृष्टिगत महामारी अधिनियम के तहत आठ अप्रैल से एक सप्ताह के लिए कुछ प्रतिबंध प्रभावी होंगे।
- कानपुर शहर में तेजी से कोरोना वायरस का कहर बढ़ रहा है। रोज हो रही मौतों और बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रात्रि कर्फ्यू लागू कर दिया है।
जाने किन चीजों पर मिलेगी छुट-
– फल, सब्जी, दूध, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल और दवा की दुकानों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
– चुनाव ड्यूटी, प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वालों, रात्रि शिफ्ट के निजी और सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों को छूट रहेगी।
– एयरपोर्ट, रोडवेज और बस के आवागमन की छूट रहेगी, लोग टिकट दिखाकर आ जा सकते हैं।
– जिले भर में एक से 12वीं तक स्कूल बंद रहेंगे। आनलाइन कक्षाएं चलेंगी।
– बिना अनुमति के कोई जुलूस नहीं निकाल सकता है।
– मंदिर, मस्जिद, चर्च, न्यायालयों, कार्यालयों आदि में बिना मास्क प्रवेश नहीं होगा।
– सार्वजनिक स्थलों पर थूकना दंडनीय होगा।
– कंटेनमेंट जोन के बाहर ही सार्वजनिक आयोजन होंगे।
– किसी बंद कमरे में आयोजन करने के लिए उसकी क्षमता के 50 फीसद या अधिकतम सौ व्यक्तियों को ही अनुमति मिलेगी।
– खुले स्थल पर होने वाले आयोजन के लिए उसकी क्षमता के 50 फीसद या अधिकतम दो सौ लोगों के लिए ही अनुमति मिलेगी।
– सामूहिक आयोजनों में कोविड-19 की गाइड लाइन का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।
नाइट कर्फ्यू में इन्हेंं मिलेगी आने जाने में छूट
-भारत सरकार के अधिकारी, पीएसयू और स्थानीय निकाय के अधिकारी।
-स्वास्थ्य कर्मी व पैरामेडिकल स्टॉफ के लोग।
-पुलिस व जेल के अधिकारी।
-होमगार्ड, सिविल डिफेंस, दमकल जवान।
-बिजली, पानी व सफाई कर्मचारी।
-परिवहन निगम (बस, रेल व हवाई सेवा कर्मी)।
-आपदा प्रबंधन कर्मी।
-आवश्यक वस्तु से जुड़े कर्मचारी।
-राज्यों के भीतर व अंतरराज्यीय स्तर पर आवश्यक सामान लाने व ले जाने की छूट।
ई-पास दिखकर यह जा सकेंगे
-सब्जी, फल, किराना, मछली, मीट, दवा का काम करने वाले।
-बैंक, एटीएम, इश्योरेंस कर्मी।
-प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया कर्मी।
– टेलीकॉम व इंटरनेट सेवा कर्मी।
– ई कार्मस कंपनियों के कर्मचारी जो खाद्य सामग्री आदि डिलीवरी करने वाले।
– पेट्रोल, सीएनजी, पीएनजी आदि के कर्मचारी।
– किसी भी प्रोडक्शन यूनिट में काम करने वाले कर्मचारी।
– कोल्ड स्टोरेज और सिक्योरिटी सर्विस के कर्मचारी।
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