कोरोना संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार हुई सख्त, जारी किए नई गाइडलाइन्स

समग्र समाचार सेवा

पटना, 19अप्रैल।

बिहार में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने कल रविवार को कोविड19 के प्रसार को रोकने के लिए सख्‍त निर्णय लिए और इन्‍हें लागू किया गया है। सीएम ने क्राइसिस ग्रुप मैनेजमेंट की बैठक में कई कड़े निर्णय लिए। इसके बाद से पूरे बिहार में सख्त नियम लागू किए जो इस तरह है-

पूरे बिहार में पूरे प्रदेश में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ़्यू लगा दिया गया है.

बिहार में रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू 15 मई तक लागू रहेगा.

बस, हवाई, रेल यात्रियों पर नाइट कर्फ्यू का प्रतिबंध लागू नहीं रहेगा.

बिहार में स्कूल और कॉलेज 15 मई तक के लिए बंद कर दिया गया है.

राज्‍य के जिलों में धारा 144 लागू करने का निर्णय जिला प्रशासन करेगा.

बिहार में कोचिंग संस्थान एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान भी 15 मई तक बंद रहेंगे.

इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय एवं विश्वविद्यालय किसी भी तरह की परीक्षाएं भी नहीं लेंगे

बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी चयन आयोग, केंद्रीय चयन परिषद, सिपाही भर्ती, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग एवं

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पर यह लागू नहीं होगा.

ऑनलाइन शैक्षणिक कार्यक्रम पूर्ववत् चलते रहेंगे.

बिहार में अब दुकानें शाम छह बजे तक बंद रहेंगी.

बिहार में पिछले आदेश में दुकानों को शाम सात बजे तक बंद करने का आदेश दिया गया था.

सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय शाम पांच बजे बंद हो जाएंगे.

निषिद्ध क्षेत्र बनाए जाएंगे और सारे प्रावधानित प्रतिबंध लगाए जाएंगे और उनका सख्ती से अनुपालन किया जाएगा. सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग

पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान 15 मई तक पूरी तरह बंद रहेंगे.

रेस्तरां, ढाबा, होटल में बैठकर खाना खाने पर रोक रहेगी लेकिन होम डिलीवरी एवं टेक अवे सर्विस का संचालन रात 9 बजे तक किया जा सकेगा.

सार्वजनिक स्थलों पर सार्वजनिक एवं निजी किसी भी प्रकार के आयोजन पर रोक रहेगी

अंतिम संस्कार कार्यक्रम और विवाह एवं श्राद्ध कार्यक्रमों पर रोक नहीं होगी.

अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शामिल होने वालों की अधिकतम संख्या 25 है.

शादी एवं श्राद्ध कार्यक्रम के लिए अधिकतम सीमा 100 तय.

जिला प्रशासन बाजारों में ‘स्टैगरिंग’ करेगा ताकि भीड़ नहीं हो.

जिला प्रशासन आवश्यकता पड़ने पर भीड़भाड़ की जगह वाली मंडियों पर भी प्रतिबंध लगा सकता है. जिला प्रशासन मंडियों खुले जगह में स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा.

जिला प्रशासन आवश्यकतानुसार नगर क्षेत्रों एवं प्रखंड मुख्यालयों में दंड प्रक्रिया की धारा 144 का प्रयोग कर अनावश्यक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए नियमानुसार कार्रवाई करेगा.

आवश्यक सेवाओं जैसे परिवहन, बैंकिंग, डाक, स्वास्थ्य एवं इससे संबंधित सेवाओं, दमकल, पुलिस, एम्बुलेंस आदि को पाबंदियों से छूट.

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