समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 20दिसंबर। मतदाता सूची को आधार कार्ड से लिंक करने वाला बिल आज केंद्र सरकार लोकसभा में पेश करेगी। इस निर्वाचन कानून संशोधन विधेयक, 2021 को कानून मंत्री किरेन रिजिजू आज संसद में पेश करेंगे। बता दें कि इस बिल के जरिए केंद्र सरकार जनप्रतिनिधित्व कानून, 1950 में संशोधन करना चाहती है। इस बिल के पारित होने के बाद नए कानून के तहत मतदाता सूची तैयार करने वाले अधिकारियों को यह अधिकार मिलेगा कि वे वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने वाले लोगों से आधार कार्ड भी मांग सकेंगे।
बता दें कि मतदाता सूची में गड़बड़ी का मुद्दा अकसर उठता रहा है जिसे ध्यान में रखते हुए यह बिल लाया जा रहा है और इस बिल के पास होने के बाद फर्जीवाड़े पर लगाम लग सकेगी।
बिल में यह प्रावधान किया गया है कि आधार नंबर देना अनिवार्य नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति आधार नंबर अपने आवेदन के साथ नहीं देता है तो उसकी एप्लिकेशन खारिज नहीं की जाएगी।
इसके अलावा वोटर लिस्ट में मौजूदा नामों को भी लिस्ट से डिलीट नहीं किया जाएगा। आधार कार्ड का नंबर देना पूरी तरह से वैकल्पिक होगा।
Winter Session of Parliament | Election Laws (Amendment) Bill, 2021 to be introduced in the Lok Sabha today. The Bill proposes to link Aadhaar to electoral rolls. pic.twitter.com/DTZfnsa7zY
— ANI (@ANI) December 20, 2021
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