ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे निकाय चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को एक हफ्ते में अधिसूचना जारी करने का दिया आदेश
समग्र समाचार सेवा
भोपाल, 18मई। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है और कहा है कि नगर निकाय चुनाव अब ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने एक सप्ताह के भीतर आरक्षण की स्थिति तय कर सरकार को चुनाव प्रक्रिया शुरू करने का भी आदेश दिया है। सु्प्रीम कोर्ट के इस आदेश को प्रदेश की शिवराज सरकार की जीत बताया जा रहा है।
पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की विस्तृत रिपोर्ट को अदालत ने देखने के बाद यह फैसला किया है। अदालत ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए।
कोर्ट के इस आदेश के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सत्य की जीत हुई है। आज का दिन ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि हमने यही कहा था कि हम चुनाव चाहते हैं और ओबीसी आरक्षण के साथ चाहते हैं। चौहान ने कहा कि कांग्रेस ने पाप किया था और कांग्रेस के लोग ही सुप्रीम कोर्ट गए थे. सीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने हर संभव प्रयास किया और ओबीसी कमीशन बनाया. कमीशन ने व्यापक सर्वे किया और तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट बनाई और वह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की।
सीएम शिवराज चौहान ने कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं और अब चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे।
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