समग्र समाचार सेवा
मुंबई, 12दिसंबर। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी। उन्हें भ्रष्टाचार मामले में जमानत दे दी। हालांकि बाद में कोर्ट ने अपने ही आदेश पर रोक लगा दी। फिलहाल अगले 10 दिनों तक अनिल देशमुख जेल में ही रहेंगे। देशमुख के खिलाफ यह मामला भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग से संबंधित है, जिसकी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) कर रहा है। न्यायमूर्ति एमएस कार्णिक की एकल पीठ ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद पिछले सप्ताह अपना फैसला सुरक्षित रखा था। सीबीआई (CBI) की विशेष अदालत के पिछले महीने देशमुख (74) की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया। उन्होंने चिकित्सकीय और याचिका के गुण-दोष के आधार पर जमानत का अनुरोध किया था।
सीबीआई ने इस साल अप्रैल में उन्हें भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया था। देशमुख अभी न्यायिक हिरासत में हैं और मुंबई स्थित आर्थर रोड जेल में बंद हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पिछले सप्ताह कहा था कि देशमुख की सेहत को देखते हुए प्रथम दृष्टया उसकी राय है कि भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग मामले में दाखिल उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।
13 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे अनिल देशमुख
बॉम्ब हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख को 1 लाख रुपये बॉन्ड के साथ सशर्त जमानत दी। हालांकि कुछ देर बाद हाई कोर्ट ने अनिल देशमुख की जमानत मंजूर करने के अपने आदेश पर अगले 10 दिनों के लिए रोक लगा दी। जमानत के आदेश को सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी इसलिए देशमुख अगले 10 दिनों तक हिरासत में ही रहेंगे।
Comments are closed.