समग्र समाचार सेवा
रांची, 17 मार्च। प्रवर्तन निदेशालय (इडी) ने चारा घोटाले में मनी लाउंड्रिंग के आरोप में लालू प्रसाद यादव सहित 75 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। नामजद अभियुक्तों में चार राजनीतिज्ञ (लालू प्रसाद यादव, आरके राणा, ध्रुव भगत,जगदीश शर्मा), एक आईएएस,एक आईआरएस, दो ट्रेजरी आफिसर, 32 पशुपालन अधिकारी और 35 सप्लायरों के नाम शामिल हैं। पशुपालन घोटाले में सजायाफ्ता मुजरिमों के खिलाफ दर्ज की जानेवाली यह तीसरी प्राथमिकी है।
लालू के खिलाफ चारा घोटाले के मामले में दर्ज की गयी यह दूसरी प्राथमिकी
हालांकि लालू यादव के खिलाफ चारा घोटाले के मामले में दर्ज की गयी यह दूसरी प्राथमिकी है। इडी ने सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एसके शशि द्वारा कांड संख्या आरसी 47ए/96 में दिये गये फैसले के आलोक में यह प्राथमिकी दर्ज की है। इससे पहले तत्कालीन विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह द्वारा दिये गये आदेश के आलोक में आरसी 38ए/96 और आरसी 45ए/96 में प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। आरसी 47ए/96 से पहले आरसी 38ए/96 में लालू प्रसाद यादव को अभियुक्त बनाया गया था।
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ने दिए थे मामला दर्ज करने के आदेश
डोरंडा ट्रेजरी से 139.35 करोड़ रुपये की फर्जी निकासी के मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ने सजायाफ्ता मुजरिमों सहित मृत अभियुक्तों के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था। इस आदेश के आलोक में इडी ने पहले चरण में सिर्फ सजायाफ्ता मुजरिमों को नामजद अभियुक्त बनाया है।
मनी लाउंड्रिंग के सहारे अर्जित संपत्ति की जांच होगी
दूसरे चरण में मृत अभियुक्तों (55) द्वारा अपने जीवन काल में मनी लाउंड्रिंग के सहारे अर्जित संपत्ति की जांच होगी। सीबीआइ ने आरसी 47ए/96 में जिन 75 सजायाफ्ता मुजरिमों को नामजद अभियुक्त बनाया है,उसमें कई राजनीतिज्ञों के अलावा अन्य लोग शामिल हैं। इडी ने तत्कालीन पशुपालन सचिव बेक जूलियस और रांची के तत्कालीन आयकर आयुक्त एसी चौधरी को नामजद अभियुक्त बनाया है।
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