चारा घोटाला मामले में सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव की जमानत को दी चुनौती; सुप्रीम कोर्ट अपील पर करेगा सुनवाई
समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली ,19 अगस्त। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को शुक्रवार को झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में कानूनी याचिका दायर की। यह जमानत चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा कोषागार मामले से संबंधित है.
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की ओर से पेश अपीलों पर 25 अगस्त को सुनवाई तय की है.
सीबीआई ने झारखंड उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी है, जिसने करोड़ों रुपये के चारा घोटाले से जुड़े चार मामलों में लालू प्रसाद को जमानत पर रिहा करने की अनुमति दी थी। ये मामले दुमका, चाईबासा, डोरंडा और देवघर कोषागार से संबंधित हैं.
इस साल की शुरुआत में, फरवरी में, एक विशेष सीबीआई अदालत ने लालू प्रसाद यादव को डोरंडा कोषागार मामले में दोषी पाया, जो बड़े चारा घोटाले का एक हिस्सा था।
“चारा घोटाला” शब्द बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल के दौरान चारे और अन्य मवेशियों की आवश्यकताओं से संबंधित गैर-मौजूद खर्चों के लिए विभिन्न सरकारी खजानों से 950 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से संबंधित है।
डोरंडा कोषागार मामले में आरोपित 99 व्यक्तियों में से 24 को बरी कर दिया गया, जबकि 46 व्यक्तियों को पिछले सप्ताह में तीन साल की जेल की सजा सुनाई गई थी।
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