समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 26अप्रैल। देश में अचानक हुई ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। केन्द्र सरकार ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि तरल ऑक्सीजन का इस्तेमाल विशेष तौर पर चिकित्सा उद्देश्यों के लिए ही किया जाना चाहिए। केंद्र के नए फैसले के अनुरूप ऑक्सीजन के उपयोग के संबंध में अब उन 9 उद्योगों को दी गई छूट भी वापस ले ली गई है, जिन्हें यह छूट केंद्र सरकार ने 22 तारीख को जारी किए नोटिस में महत्वपूर्ण उद्योगों के बतौर दी थी।
केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के मुख्य सचिवों और केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को इस संबंध में पत्र लिखा है। गृह सचिव भल्ला ने ऑक्सीजन उत्पादन इकाइयों से अधिक से अधिक उत्पादन करने और इसे सरकार को उपलब्ध कराने को कहा है। यह निर्देश अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।
गृह सचिव ने निर्देश दिया कि तरल ऑक्सीजन का उपलब्ध सारा भंडार सरकार को उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जिससे इसका चिकित्सा में प्रयोग किया जा सके। गृह सचिव ने बताया तरल ऑक्सीजन के उपयोग के संबंध में किसी उद्योग को कोई छूट नहीं दी गई है।
वहीं, पीएमओ द्वारा जानकारी दी गई है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के पीएम के निर्देश पर, पीएम केयर्स फंड ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के अंदर 551 समर्पित Pressure Swing Adsorption Medical Oxygen Generation Plants की स्थापना के लिए धन के आवंटन के लिए मंजूरी दी है।
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