छत्तीसगढ़ सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध के लिए पास किया संशोधित विधेयक, राज्यपाल ने भी दी मंजूरी

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 2जनवरी। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने नशे के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने एक विधेयक पास किया है जिसके तहत प्रदेश में हुक्का बार खोलने और इसका संचालन करने पर तीन साल तक की सजा होगी। राज्यपाल अनसुइया उइके ने संशोधन से जुड़े विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी मिलते ही इसे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा।
गौरलतब है कि प्रदेश में पिछले कुछ समय से हुक्का बार में नशाखोरी के मामले सामने आए। इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए हुक्का बार पर प्रतिबंध लगा दिए। सरकार की हरी झंडी मिलने के बाद पुलिस ने हुक्का बार मालिकों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की। बड़ी संख्या मे हुक्का बार सील किए गए, जहां से हुक्के का सामान जब्त किया गया। मगर बाद ने एक मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट सरकार के आदेश पर रोक लगा दी थी।
न्यायालय के दखल के बाद सरकार ने हुक्का बार पर रोक लगाने के लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद संशोधित विधेयक को सदन में मंजूरी दे दी। शीतकालीन सत्र में इस संशोधित विधेयक को पारित भी करा लिया. विधानसभा से बिल पास होने के बाद से ही ये राज्यपाल के पास पेंडिंग में पड़ा था, जिसे अब मंजूरी मिल चुकी है।

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