मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जयपुर में सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेवेन्यू रिसर्च एंड एनालिसिस को दी मंजूरी

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली/जयपुर, 17 जुलाई। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जयपुर शहर में ‘सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस फोर रेवेन्यू रिसर्च एंड एनालिसिस’ स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है। श्री गहलोत ने इसकी स्थापना एवं भवन निर्माण आदि कार्यों के लिए बढ़ी हुई राशि के रूप में 62 करोड़ रूपए की मंजूरी भी प्रदान की है।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2021-22 के बजट में इस सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की घोषणा की थी। इसमें वाणिज्यिक करों, मुद्रांक एवं पंजीयन, आबकारी, परिवहन तथा खान आदि विभागों में राजस्व वृद्धि के उपायों पर विश्लेषण, कर संग्रहण एवं राजस्व मामलों से जुड़ी धोखाधड़ी रोकने एवं नीति निर्धारण का कार्य किया जाएगा। इसी भवन में राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय (एसडीआरआई) का कार्यालय भी स्थापित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी, कृषि उपभोक्ताओं को बिजली बिलों पर प्रतिमाह मिलेगा 1 हजार रुपए अनुदान

राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के किसानों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी प्रदान कर दी है। इससे कृषि उपभोक्ताओं को बिजली बिलों पर प्रतिमाह 1 हजार रूपए या प्रतिवर्ष अधिकतम 12 हजार रुपए का अनुदान मिल सकेगा। योजना बिलिंग माह मई 2021 से लागू होगी।
प्रारूप के अनुसार, योजना के तहत विद्युत वितरण निगम द्वारा कृषि उपभोक्ताओं को द्विमासिक बिलिंग व्यवस्था के अनुसार विद्युत बिल जारी किए जाएंगे। अनुदान राशि सामान्य श्रेणी-ग्रामीण (ब्लॉक सप्लाई) कृषि उपभोक्ताओं को मीटर एवं फ्लेट रेट श्रेणी दोनों में देय होगी। यह अनुदान राशि विद्युत वितरण निगमों की कोई राशि संबंधित उपभोक्ता पर बकाया नहीं होने पर ही दी जाएगी। यदि किसी माह उपभोक्ता की पुनर्भरण राशि एक हजार रूपए से कम होती है तो शेष राशि का समायोजन उसी वित्तीय वर्ष के आगामी महीनों में किया जा सकेगा।
योजना के प्रारंभ होने के बाद बिलिंग माह मई 2021 की बकाया राशि का भुगतान आगामी माह में करने पर उक्त माह की बकाया अनुदान राशि का समायोजन उसी वित्तीय वर्ष के आगामी महीनों में किया जाएगा। वर्ष के बीच में नए कनेक्शन जारी होने की स्थिति में अनुदान की राशि अनुपातिक रूप से देय होगी।
योजना के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई उपभोक्ता विद्युत दुरूपयोग या विद्युत चोरी का दोषी है तो अनुदान राशि देय नहीं होगी। विद्युत चोरी या निगम सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने का दोषी होने की स्थिति में अनुदान राशि दोष मुक्त होने एवं संपूर्ण आरोपित राशि जमा करवाने के बाद आगामी बिलिंग माह में देय होगी। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता को विद्युत खाता संख्या से आधार संख्या एवं बैंक खाता संख्या को जुड़वाना होगा।

सेवर-पाली के पास चंबल नदी पर नए पुल के लिए 84 करोड़ रूपए स्वीकृत

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राजस्थान एवं मध्यप्रदेश की सीमा पर धौलपुर जिले में सेवर-पाली गांव के पास चंबल नदी पर नवीन पुल निर्माण के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय मंजूरी दी है। श्री गहलोत ने इस पुल के निर्माण के लिए 84 करोड़ रूपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2021-22 के बजट में इस पुल के निर्माण की घोषणा की थी। पुल के बनने से क्षेत्रवासियों के साथ-साथ अन्य लोगों को आवागमन में सुविधा होगी।

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