तीन दिसंबर से शुरू हो रही है मुख्यमंत्री तीर्थ योजना, यहां जानें कैसे करें आवेदन

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 26नवंबर। दिल्ली में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना तीन दिसंबर से एक बार फिर से शुरू हो रही है.‘मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना’ के तहत, दिल्ली सरकार पुरी, रामेश्वरम, शिर्डी, मथुरा, हरिद्वार और तिरुपति जैसी जगहों सहित 13 तीर्थ स्थलों पर जाने वाले वरिष्ठ नागरिकों की तीर्थयात्रा का पूरा खर्चा उठाती है। दिल्ली का कोई भी नागरिक, जिसकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है, वह स्थानीय विधायक से एक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद इस योजना का लाभ उठा सकता है। इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है। इसके लिए आप डिवीजन कमिश्नर ऑफिस, क्षेत्रीय विधायक कार्यालय या तीर्थ यात्रा कमिटी के ऑफिस जाकर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस यात्रा के लिए आने-जाने से लेकर तीर्थ यात्रा स्थल पर ठहराने का पूरा खर्च दिल्ली सरकार उठाती है। इसके साथ ही खाने-पीने की व्यवस्था भी दिल्ली सरकार ही करती है। प्रत्येक यात्री के साथ 21 या अधिक आयु का एक शख्स साथ जा सकता है.सरकार उसका खर्च भी वहन करती है।

ऐसे करें मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के लिए आवेदन –

सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट https://edistrict.delhigovt.nic.in/ पर जाएं.
वेबसाइट के होमपेज पर Registration in e-District Delhi सेक्शन में जाकर New User पर क्लिक करें.
आधार कार्ड या वोटर कार्ड चुनें और उसका नंबर डालें.
Click on to Continue विकल्प पर क्लिक करें, इसके बाद एक फॉर्म खुल जाएगा.
फॉर्म में बाकी की जानकारी भरें और जरूरी डॉक्युमेंट्स की स्कैन की गई फोटो डालें.
आवेदन फॉर्म सब्मिट करें और अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड याद रखें.
अब साइट पर लॉग इन करें और मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के लिए आवेदन करें
आवेदन करने के लिए इन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत

तय फॉर्मेट में आवेदन फॉर्म और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म
मेडिकल सर्टिफिकेट की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, जिसमें यह दिया गया हो कि आवेदनकर्ता/पति-पत्नी मानसिक/शारीरिक रूप से इस यात्रा के लिए फिट हैं.
दिल्ली के वोटर आईडी कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी (आवेदनकर्ता/पति-पत्नी के लिए)
क्षेत्रीय विधायक या दिल्ली के किसी मंत्री या दिल्ली की तीर्थ यात्रा विकास समिति के चेयरमैन से मिले सर्टिफिकेट की कॉपी

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