समग्र समाचार सेवा
भोपाल, 17 नवंबर।
कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की मुश्किलें बड़ी। स्पेशल कोर्ट द्वारा जारी स्पेशल वारंट के बाद उनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है।
भड़काऊ बयानबाजी पर भोपाल स्पेशल कोर्ट से आज कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार भोपाल में सांसद-विधायकों की स्पेशल कोर्ट ने 9 नवंबर को पहले ही जमानत अर्जी नामंजूर कर दी थी। बताया गया है कि 2 नवंबर से बिहार में कांग्रेस के चुनाव प्रचार करने गए हुए आरिफ़ मसूद अभी तक भोपाल नही लौटे हैं।
मध्यप्रदेश में कांग्रेस पार्टी के द्रोणाचार्य श्री दिग्विजय सिंह का आशीर्वाद प्राप्त विधायक आरिफ मसूद की गिरफ्तारी तय हो गई है। सांसद एवं विधायकों के मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष न्यायालय ने आरिफ मसूद की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर दिया है। भोपाल पुलिस ने आरिफ मसूद को भगोड़ा घोषित करने के लिए न्यायालय में आवेदन दाखिल किया था।
कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की गिरफ्तारी के लिए भोपाल की स्पेशल कोर्ट से वारंट जारी
मंगलवार को राजधानी में सांसदों और विधायकों के मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत के न्यायाधीश प्रवेन्द्र कुमार सिंह की अदालत में तलैया पुलिस की ओर से आरोपी आरिफ मसूद के खिलाफ धारा-82-83 (फरारी की उद्घोषणा) के संबंध में आवेदन पेश किया गया था। न्यायाधीश प्रवेन्द्र कुमार सिंह ने मामले की सुनवाई के बाद आरिफ मसूद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश दे दिए।
गौरतलब है कि धार्मिक भावनाओं को भड़काने के मामले में आरोपी भोपाल मध्य से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को अदालत ने 8 नवंबर को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया था। मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए मसूद की अग्रिम जमानत अर्जी नामंजूर की थी।
मसूद पर आरोप है कि उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति का विरोध प्रदर्शन करने के लिए बिना अनुमति के अचानक इकबाल मैदान में हजारों की भीड़ इकट्ठा की और धार्मिक भावनाएं भड़काने वाला भाषण दिया। तलैया थाना प्रभारी डीपी सिंह ने बताया था कि मसूद और उनके समर्थकों के खिलाफ तलैया थाने में दो अलग-अलग मामले दर्ज हैं। इनमें से एक मामले में मसूद थाने से ही जमानत पर रिहा हो चुके हैं। दूसरे मामले में मसूद पर धार्मिक भावनाएं भड़काने की गैर जमानती धारा 153 में केस दर्ज है। सुनवाई में मसूद के वकील ने कहा था कि एक ही मामले में दो एफआईआर दर्ज नहीं हो सकतीं। पहली बार आरिफ मसूद और समर्थकों पर 29 अक्टूबर को तलैया पुलिस ने धारा 188, 269, 279 का अपराध दर्ज किया था, जिसमें आरोपी जमानत पर है।
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