समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली,23 जनवरी।
आप विधायक सोमनाथ भारती को कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही एक लाख रुपए जुर्माना भी भरना होगा।
दरअसल सोमनाथ भारती को 2016 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सुरक्षाकर्मी से मारपीट के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ये सजा सुनाई है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जुर्माना न भरने पर एक महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इससे पहले अदालत ने सोमनाथ भारती को दोषी करार दिया था।
सोमनाथ भारती के ऊपर एम्स के सुरक्षाकर्मी से मारपीट का आरोप लगाया था। कोर्ट ने इसी मामले के चार अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है। हालांकि बाद में आप विधायक को कोर्ट से 20000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई। बता दें कि सोमनाथ भारती को एम्स कर्मचारी के साथ मारपीट करने के लिए आईपीसी की धाराओं के तरह मारपीट करने, सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए दोषी ठहराया गया है।
कोर्ट ने इस मामले में आरोपी बनाए गए चार अन्य लोग जगत सैनी, दिलीप झा, संदीप उर्फ सोनू और राकेश पांडे को बरी कर दिया है। साल 2016 में एम्स के मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने सुरक्षा कर्मी से मारपीट के मामले में हौज खास थाने में शिकायत दी थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने सोमनाथ भारती के खिलाफ दंगे के लिए भड़काने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने और कर्मचारी के साथ बदसलूकी करने की धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी।
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