समग्र समाचार सेवा,
वॉशिंगटन डीसी, 31 मई: अमेरिका की एक अपीलीय अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका देते हुए उनके विवादित छंटनी आदेश पर लगी रोक को बरकरार रखा है। अदालत ने शुक्रवार को ट्रंप प्रशासन की उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें संघीय कर्मचारियों की बड़े पैमाने पर छंटनी की योजना पर रोक हटाने की मांग की गई थी।
अदालत ने क्यों बरकरार रखा स्टे?
यह मामला कैलिफोर्निया की संघीय न्यायाधीश सुसान इलस्टन के उस फैसले से जुड़ा है जिसमें उन्होंने ट्रंप प्रशासन के आदेश पर स्टे जारी किया था। उन्होंने प्रशासन की वैधानिकता पर सवाल उठाते हुए छंटनी प्रक्रिया को अवैध ठहराया था। अब अपीलीय अदालत ने उसी आदेश को सही ठहराते हुए स्टे को बनाए रखने का फैसला किया है।
क्या है ट्रंप का पक्ष?
डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आदेश को यह कहकर जायज ठहराया था कि उन्हें संघीय सरकार को पुनर्गठित करने का जनादेश मिला है। इसी दिशा में उन्होंने दक्षता विभाग (DOGE) के प्रमुख के रूप में अरबपति एलन मस्क की नियुक्ति की थी। रिपोर्टों के मुताबिक अब तक लगभग 75,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा चुका है या उन्हें अवकाश पर भेज दिया गया है, हालांकि प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
छंटनी आदेश को क्यों दी गई चुनौती?
यह मामला कई श्रमिक संघों और सैन फ्रांसिस्को व शिकागो जैसे शहरों द्वारा अदालत में चुनौती के रूप में लाया गया था। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस तरह की छंटनी से खाद्य सुरक्षा, वयोवृद्ध सेवाएं और अन्य महत्वपूर्ण सरकारी कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
ट्रंप के अन्य आदेश जिन्हें अदालत ने पलटा या रोका
- संघीय कर्मचारियों की छंटनी: नौवीं सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने आदेश पर यह कहते हुए रोक बरकरार रखी कि इससे पूर्व सैनिकों की देखभाल और सार्वजनिक सेवाओं पर असर पड़ेगा।
- टैरिफ आदेश: अमेरिकी कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने ट्रंप के व्यापक टैरिफ आदेश को असंवैधानिक करार दिया।
- “बर्थराइट सिटिजनशिप” समाप्ति: चार संघीय न्यायालयों ने ट्रंप के उस आदेश को असंवैधानिक करार दिया, जिसमें गैर-अमेरिकी नागरिकों के बच्चों को नागरिकता देने से इनकार किया गया था।
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों पर सैन्य प्रतिबंध: मार्च 2025 में एक न्यायाधीश ने इस आदेश पर रोक लगाई थी, हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे आंशिक रूप से पुनः लागू किया।
फिलहाल कोर्ट में विचाराधीन आदेश
- USAID कर्मचारियों की छुट्टी आदेश: इस पर फरवरी 2025 में अस्थायी रोक लगी है।
- विदेशी सहायता कार्यक्रमों में कटौती: न्यायालय ने बिना उचित समीक्षा के कटौती को अवैध बताया और आंशिक रूप से आदेश पर रोक लगाई है।
डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल अदालती चुनौतियों से घिरा नजर आ रहा है। कोर्ट के लगातार फैसले यह संकेत दे रहे हैं कि ट्रंप प्रशासन की कई नीतियों को कानूनी वैधता नहीं मिल रही है। यह ताजा फैसला उनके पुनर्गठन एजेंडे को गहरा झटका देता है।
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