देहरादून स्तिथ डी ० एल ० रोड के एक भाग में कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्तियों के पाए जाने पर कंटेनमेंट जोन घोषित

समग्र समाचार सेवा

देहरादून,2 अप्रैल।

जिला प्रशाशन देहरादून ने नगर निगम देहरादून क्षेत्रान्तर्गत स्थित 100 डी ० एल ० रोड में कोरोना वायरस संक्रमित यक्तियों के पाये जाने के फलस्वरूप Uttarakhand Epidemic Diseases, COVID-Regulations 19, 2020 Epidemic Diseases Act 1897 तथा आपदा प्रबन्धन अधिनियम -2005 के अधीन जनहित में आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय करने अपरिहार्य हो जाने से 196 डी ० एल ० रोड का वह हिस्सा जिसके पूरब दिशा में आवास मन्निदर सिंह, पश्चिम दिशा में आर वी कुशवाहा, उत्तर दिशा में आ ० सिंह तथा दक्षिण दिशा में गली अवस्थित है, को Containment zone घोषित कर दिया है। अपने आदेश में जिलाधिकारी ने आदेश पार्टी करते हुए निर्देशित किया कि नगर निगम देहरादून क्षेत्रान्तर्गत स्थित ० डी ० एल ० रोड में दिनांक 02.04-2021 से पूर्णतः लॉक डाउन रहेगा तथा सभी स्थानीय लोग अपने अपने घरों में ही रहेगे। लॉक डाउन अवधि में उक्त क्षेत्रान्तर्गत समरत मार्गों पर बैरिकेटिंग एवं सुरक्षा उपाय पुलिस विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त क्षेत्रान्तर्गत की सभी दुकाने, प्रतिष्ठान, कार्यालय बैंक इत्यादि पूर्णतः बन्द रहेगे।परिवार के मात्र एक सदस्य को दैनिक आवश्यकता की सामग्री कय करने हेतु घर के समीप स्थापित सरकारी मोबाईल दुकान से सामग्री कय करने की अनुमति होगी। जिला पूर्ति अधिकारी देहरादून उक्त क्षेत्र में दैनिक आवश्यकता की सामग्री यथा-राशन, सब्जी एवं फल विक्रय करने की व्यवस्था सुनिरिक्त करेंगे।सहायक निदेशक देरी उक्त क्षेत्र में दून विक्रय की व्यवस्था सुनिश्चित करवायेगें।
क्षेत्रान्तर्गत यदि किसी व्यक्ति को सर्दी, जुखाम तथा दुखार आदि के लक्षण महसूस हो तो वह तत्काल 0 0135-2724506, 2626066, 2726060 एवं मो 0 न0- 7534826066) पर सूचना उपलब्ध करा दे ताकि तुरन्त चिकित्सा सुविधा सुलभ करायी जा सके।

 

 

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