सावरकर के बारे में ‘अपमानजनक’ टिप्पणी करने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज

समग्र समाचार सेवा
ठाणे, 18 नवंबर। महाराष्ट्र के ठाणे में पुलिस ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ स्वतंत्रता सेनानी वी डी सावरकर के बारे में “अपमानजनक” टिप्पणी करने के लिए मानहानि का मामला दर्ज किया है।

एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि गांधी के खिलाफ ठाणे नगर पुलिस थाने में गुरुवार को प्राथमिकी दर्ज की गई।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट के एक पदाधिकारी वंदना डोंगरे द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि गांधी ने सावरकर के खिलाफ अपने अपमानजनक बयानों से नागरिकों की भावनाओं को आहत किया है।

उन्होंने कहा कि अपराध भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 500 (मानहानि) और 501 (मानहानिकारक जानते हुए मामले को छापना या उकेरना) के तहत दर्ज किया गया था।

राहुल गांधी, जिनकी भारत जोड़ी यात्रा वर्तमान में महाराष्ट्र से गुजर रही है, ने गुरुवार को अकोला जिले के वडेगांव में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने दावा किया कि सावरकर ने ब्रिटिश शासकों की सहायता करके महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को धोखा दिया। डर के मारे उनके लिए दया याचिका लिख ​​रहे हैं।

गांधी ने अपनी यात्रा के हिस्से के रूप में दो दिन पहले वाशिम जिले में एक रैली को संबोधित किया था, जिसमें सावरकर को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का प्रतीक बताया गया था।

“उन्हें अंडमान में दो-तीन साल की जेल हुई थी। उन्होंने दया याचिकाएं लिखना शुरू कर दिया, ”कांग्रेस सांसद ने वहां कहा था।

दिवंगत हिंदुत्व विचारक के पोते रंजीत सावरकर ने गुरुवार को मुंबई के शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में गांधी के खिलाफ उनके दादा का अपमान करने की शिकायत दर्ज कराई।

गांधी पर पहले से ही ठाणे जिले में एक और मानहानि का मुकदमा चल रहा है। 2014 में ठाणे के भिवंडी बस्ती में गांधी के भाषण को देखने के बाद आरएसएस के एक कार्यकर्ता ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया, जिसमें कांग्रेस नेता ने दावा किया कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे आरएसएस का हाथ था। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि इस बयान से आरएसएस की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। अदालत ने 2018 में मामले में गांधी के खिलाफ आरोप दायर किए, लेकिन उन्होंने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया।

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