दिल्ली कोर्ट ने लालू यादव और तेजस्वी को किया समन, जानें क्या है मामला

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 22सितंबर। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों को कथित नौकरी के लिए भूमि मामले में एक ताजा आरोप पत्र के संबंध में समन जारी किया है. विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दायर एक नए आरोप पत्र पर संज्ञान लिया और सभी आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया. सीबीआई की चार्जशीट पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने लालू यादव , तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों को 4 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा है.

सीबीआई के अनुसार, नौकरी के बदले जमीन घोटाले से जुड़े मामले में तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री, लालू यादव उनकी पत्नी, बेटे, पश्चिम मध्य रेलवे (WCR) के तत्कालीन जीएम, डब्ल्यूसीआर के 2 सीपीओ, निजी व्यक्तियों सहित 17 आरोपियों के खिलाफ नामित अदालत में यह दूसरा आरोप पत्र है. बता दें कि हाल ही में सीबीआई ने कथित लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव समेत उनके बेटे तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था.

जानें क्या है मामला ?
सीबीआई ने 18 मई, 2022 को लालू यादव और उनकी पत्नी, दो बेटियों, अज्ञात लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था. उनपर यह आरोप लगाया गया था कि 2004-2009 की अवधि के दौरान तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री लालू यादव ने रेलवे के विभिन्न जोन में ग्रुप डी पोस्ट में पदों की नियुक्ति के बदले में अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर भूमि संपत्ति के हस्तांतरण के रूप में आर्थिक लाभ प्राप्त किया था. आरोप पत्र में इस बात का जिक्र है कि रेलवे में जिन लोगों की नियुक्ति की गई, उनसे पटना, मुंबई समेत अन्य शहरों में लालू प्रसाद यादव ने उपहार के रूप में अपने और परिवार के सदस्यों नाम पर जमीन करवा लिया.

बता दें कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और भारतीय दंड संहिता की अन्य संबंधित धाराओं तहत मामला दर्ज किया गया है.

 

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