दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने दिया निर्देश, 15 अक्टूबर तक सभी स्कूल टीचर और कर्मचारी लगवाएं कोविड-19 वैक्सीन
समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 30 सितंबर। देश में जैसे जैसे कोरोना की दूसरी लहर से राहत मिल रही है वैसे वैसे सामान्य जीवन पटरी पर आ रही है। धीरे धीरे कोरोना नियमों के साथ पाबंदियो को हटाया जा रहा है लेकिन इसके साथ ही सभी कार्यस्थलों पर कोविड वैक्सीन लगवाया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसी क्रम में दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने टीकाकरण के संबंध में बुधवार 29 जून को एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है और कहा कि जिन सरकारी स्कूल के शिक्षकों और कर्मचारियों ने कोरोना रोधी टीका नहीं लगवाया है, वो 15 अक्टूबर तक वैक्सीन लगवा लें। इसमें यह भी कहा गया कि शिक्षकों और कर्मचारियों के ऐसा नहीं करने पर उन्हें स्कूल में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसे उनकी अनुपस्थिति के रूप में माना जाएगा।
Delhi: Directorate of Education has directed to authorities concerned to ensure that all teachers& school staff who have not been vaccinated, should be vaccinated by 15th October, or else they would "not be allowed to attend the school & their absence will be treated as on leave" pic.twitter.com/kaHQMKq4H5
— ANI (@ANI) September 30, 2021
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