बिना उचित सत्यापन के शराब की दुकानों को एनओसी जारी न करें: पूर्व महापौर प्रीति अग्रवाल

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 2 दिसंबर। पूर्व मेयर प्रीति अग्रवाल ने बुधवार को उत्तरी दिल्ली नगर निगम के आयुक्त संजय गोयल को पत्र लिखकर कहा कि लोग एमपीडी-2021 की धारा 15.6 के तहत विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए निगम से एनओसी प्राप्त करते हैं, जिसमें खुदरा दुकानों के प्रावधान की परिकल्पना की गई है। कार्यालय, जिसमें धारा 1.6.2 के तहत कुछ गतिविधियों को मिश्रित भूमि उपयोग क्षेत्र यानी मिश्रित सड़क, वाणिज्यिक स्ट्रीट, पैदल यात्री शॉपिंग स्ट्रीट आदि के तहत प्रतिबंधित किया गया है, जिसमें शराब की दुकान भी शामिल है।

उन्होंने आगे कहा कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहा है और उचित सत्यापन के बिना एनओसी जारी करने से परिसर के मालिकों को अनुचित लाभ मिल सकता है।

प्रीति अग्रवाल ने कहा कि विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रस्तावित भवन के विरुद्ध प्रयुक्त संपत्ति कर एवं परिवर्तन शुल्क की प्राप्ति के सत्यापन के बिना कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाना चाहिए।

ऐसे परिसरों, जहां अनधिकृत निर्माण किया गया है और आवासीय क्षेत्रों या अनधिकृत कॉलोनियों में आने वाली संपत्तियां हैं, को कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाना है।

उन्होंने कहा, ‘इस संबंध में जल्द से जल्द उचित कार्रवाई शुरू की जाए।

 

Comments are closed.