पीएम आवास के ऊपर उड़ा ड्रोन तो मचा हडकंप, यहां जाने ड्रोन को लेकर बनाए गए नियम-कानून

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 3जुलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में एक बड़ी चूक तब सामने आई, जब पीएम आवास के ऊपर Drone उड़ने की सूचना मिली. पीएम आवास सहित सेंट्रल दिल्ली का यह हिस्सा नो फ्लाइंग जोन में आता है. घटना सोमवार सुबह करीब साढ़े 5 बजे की है. प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगी SPG ने तुरंत दिल्ली पुलिस से संपर्क किया और मामले की पूरी जानकारी दी. पुलिस को काफी मशक्कत के बाद भी कुछ नहीं मिला, मामले की जांच अब भी चल रही है. चलिए जानते हैं देश में Drone को लेकर क्या नियम-कायदे हैं.

किन क्षेत्रों में इस्तेमाल होते हैं ड्रोन
परिवहन
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एरियल फोटोग्राफी

गैर व्यावसायिक कामों के लिए नैनो और माइक्रो कैटेगरी को छोड़कर अन्य सभी तरह के ड्रोन को उड़ाने के लिए परमिशन की आवश्यकता होती है. डिजिटल स्काई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अप्रूवल के बाद ही आप 2 किलो वजन से ज्यादा का ड्रोन उड़ा सकते हैं. इसमें ड्रोन ऑपरेटर को इस बात की गारंटी भी देनी होती है कि वह सिर्फ उसी क्षेत्र में अपने Drone को उड़ाएगा, जहां की उसे परमिशन मिली है. यही नहीं उसे अपने ड्रोन की उड़ान का ऑनलाइन लॉग भी देना होगा. सरकार अब कार्गो डिलिवरी के लिए लिए भी Drone कॉरिडोर बना रही है.

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