समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 25 जुलाई: चुनाव आयोग (ECI) ने शुक्रवार को आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए राज्यसभा सचिव‑सामान्य को Returning Officer नियुक्त किया है। यह फैसला उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के चार दिन पहले चिकित्सीय कारणों से इस्तीफे के बाद आया है।
उनके साथ एसिस्टेंट Returning Officer के रूप में गारिमा जैन (संयुक्त सचिव) और विजय कुमार (निदेशक) को नामांकित किया गया है, जो दोनों राज्यसभा सचिवालय से हैं। ये नियुक्तियाँ कानून एवं न्याय मंत्रालय और राज्यसभा उपाध्यक्ष की सहमति से की गई हैं, और एक अलग राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से औपचारिक रूप से अधिसूचित की जाएँगी।
संवैधानिक ढाँचा और प्रचलित प्रथा
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324, उपराष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952, और 1974 के नियमों के अंतर्गत, ECI उपराष्ट्रपति चुनाव की सम्यक देखरेख करता है। अधिनियम की धारा 3 के अनुसार Returning Officer को नई दिल्ली में आधारित होना अनिवार्य है। परंपरा अनुसार, यह पद लोकसभा और राज्यसभा सचिव‑सामान्य के बीच घूमता है। पिछली बार लोकसभा सचिव‑सामान्य ही Returning Officer रहे थे।
चुनाव प्रक्रिया और चुनाव मंडल की संरचना
उपराष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली पर आधारित है, जिसे गुप्त मतपत्र से संचालित किया जाता है। Electoral College में दोनों सदनों के लोक एवं राज्यसभा के निर्वाचित और नामित सांसद शामिल होते हैं: लोकसभा में 543 निर्वाचित + 2 नामित, राज्यसभा में 233 निर्वाचित + 12 नामित, कुल 790 मतदाता सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति चुनावों के विपरीत, ये नामित सदस्य मतदान करते हैं।
प्रत्याशी अपनी फॉर्म 3 में नामांकन करते हैं, जिसके साथ कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 सह‑प्रस्तावक का समर्थन आवश्यक है, सभी सांसद होने चाहिए। कोई सांसद किसी एक प्रत्याशी हेतु दोहराव समर्थन नहीं दे सकता। ₹15,000 का सुरक्षा जमानत नकद या RBI में जमा रूप में देना अनिवार्य है। प्रत्याशी अधिकतम चार नामांकन पत्र जमा कर सकते हैं।
नामांकन जमा कराने के बाद एक निर्धारित दिन पर सत्यापन (scrutiny) होता है, जिसमें हस्ताक्षर और पात्रता की पुष्टि की जाती है। इसके दो दिनों के भीतर प्रत्याशी नाम वापस ले सकते हैं। 2022 की प्रक्रिया के अनुसार, इसमें अधिसूचना, नामांकन, सत्यापन, नाम वापसी और लगभग 30–32 दिनों बाद मतदान शामिल होते हैं।
वर्तमान स्थिति और ECI तैयारियाँ
इस पद की रिक्तता गृह मंत्रालय द्वारा 22 जुलाई को जारी राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से आधिकारिक रूप से घोषित की गई। बुधवार तक चुनाव आयोग ने पुष्टि की कि Electoral College का गठन, चुनाव अधिकारियों का चयन, और पिछली उपराष्ट्रपति चुनाव प्रक्रियाओं की सामग्री एकत्र की जा रही है। चुनाव कार्यक्रम जल्द जारी किया जाएगा।
संविधान का अनुच्छेद 68 कहता है कि रिक्त पद को “जितनी जल्दी हो सके” भरा जाना चाहिए। तब तक राज्यसभा के उपाध्यक्ष गैर-कार्यकारी तौर पर उच्च सदन के प्रवर्तक की भूमिका संभालते हैं।
राजनीतिक गणना और रणनीतिक प्रभाव
शासकीय NDA गठबंधन के पास लोकसभा में 293 और राज्यसभा में 133 सदस्य हैं, यानी कुल 426 मतदान सदस्य उनके नियंत्रण में हैं—जो 790 सदस्यों वाले Electro‑College में अपेक्षित 396 की अधिकतम बहुमत से कहीं अधिक है। ये संख्यात्मक बढ़त सरकार के पक्ष में निर्णायक है।
राज्यसभा सचिव‑सामान्य को Returning Officer नियुक्त कर ECI ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए तैयारी की शुरुआत कर दी है। NDA को स्पष्ट बहुमत प्राप्त है और संविधानिक प्रावधानों का पालन सुनिश्चित है। इस चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष, समयबद्ध, और लोकतांत्रिक मानकों के अनुरूप आयोजित करने के संकेत मिल रहे हैं।
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