समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 19अक्टूबर। दिल्ली में इस साल एक बार फिर दिवाली पर पटाखा जलाने की इजाजत नहीं है. बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए बीते दो साल की तरह इस बार भी यह पाबंदी जारी रहेगी. हालांकि अगर आपने दिवाली पर पटाखों का इस्तेमाल किया तो यह दंडनीय अपराध होगा. इसके लिए आपको छह महीने तक की जेल और 200 रुपये जुर्माना हो सकता है. दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने बताया कि राजधानी में पटाखों के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर विस्फोटक अधिनियम की धारा 9बी के तहत 5,000 रुपये तक का जुर्माना और तीन साल की जेल होगी.
दिल्ली सरकार ने सितंबर में एक आदेश जारी करके अगले साल एक जनवरी तक सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल पर फिर से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था. पिछले दो साल से इस तरह का प्रतिबंध जारी है. गोपाल राय ने कहा कि 21 अक्टूबर को एक जन-जागरूकता अभियान ‘दीये जलाओ पटाखे नहीं’ शुरू किया जाएगा. दिल्ली सरकार शुक्रवार को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में 51,000 दीये जलाएगी.
मंत्री ने कहा, ‘दिल्ली में पटाखों की खरीद और इसे फोड़ने पर भारतीय दंड संहिता के तहत 200 रुपये का जुर्माना और छह महीने की जेल होगी.’ उन्होंने कहा कि प्रतिबंध लागू करने के लिए 408 टीमों का गठन किया गया है. दिल्ली पुलिस ने सहायक पुलिस आयुक्त के तहत 210 टीमों का गठन किया है, जबकि राजस्व विभाग ने 165 और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने 33 टीमें गठित की हैं. मंत्री ने कहा कि उल्लंघन के 188 मामलों का पता चला है और 16 अक्टूबर तक 2,917 किलोग्राम पटाखे जब्त किए गए हैं.
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