समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 21मई। आय से अधिक संपत्ति मामले में दिल्ली की कोर्ट ने हरियाणा के पूर्व सीएम को दोषी करार दिया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश विकास ढल की अदालत ने आय से अधिक संपत्ति मामले में ओमप्रकाश चौटाला को दोषी करार दिया है। बता दें कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को ओमप्रकाश चौटाला को दोषी करार दिया है।
ओमप्रकाश चौटाला को कोर्ट के द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद अब उनकी सजा पर बहस 26 मई को होगी। इससे पहले 19 मई को राऊज एवन्यू कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
बता दें कि हरियाणा के चर्चित जेबीटी घोटाले में पूर्व सीएम चौटाला को पहले ही दोषी करार दिया जा चुका है। इनेलो सुप्रीमो को प्रीवेंशन ऑफ करप्शन में सात साल और षड्यंत्र में दोषी पाए जाने पर 10 साल की सज़ा हुई थी। हालांकि, इस मामले में चौटाला की सजा पूरी हो गई थी जिसके बाद 2 जुलाई को दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया था।
क्या है मामला
सीबीआई ने मामला 2006 में दर्ज किया था। जांच के बाद 2010 में चार्जशीट दाखिल की गई थी। सीबीआई ने 106 गवाह पेश किए और गवाही पूरी करने में करीब सात साल लगे। चौटाला का बयान चार्जशीट के सात साल बाद 16 जनवरी 2018 को दर्ज हो सका।
चौटाला के भाई प्रताप सिंह की शिकायत पर 17 जनवरी 1997 को थाना सदर डबवाली में आय से अधिक संपत्ति जमा करने के आरोप में भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज किया गया था लेकिन जांच के बाद इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था लेकिन पुलिस की रिपोर्ट को खारिज नहीं किया गया था।
साल 2019 में प्रवर्तन निदेशालय ने चौटाला की तीन करोड़ 68 लाख की संपत्ति जब्त की। जब्त की गईं संपत्तियां नई दिल्ली, पंचकूला और सिरसा में हैं। यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति के मामले में हुई थी। चौटाला को जनवरी 2013 में जेबीटी घोटाले में दोषी करार दिया गया था। इस मामले में अदालत ने उनको 10 साल की सजा सुनाई थी। पिछले साल ही चौटाला दिल्ली की तिहाड़ जेल से सजा पूरी कर बाहर आए थे।
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