दिल्ली के अभिभावकों के लिए अच्छी खबर, सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की फीस में 15 फीसदी की कटौती करने का दिया आदेश

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 2जुलाई। कोरोना महामारी के दौरान में जहां लाखों लोगों ने अपनी नौकरी गंवाई है तो कही लोगों की सेलरी में कटौती की गई। इसके साथ ही देश में महामारी के दौरान महंगाई ने भी मध्यमवर्गीय परिवारों की कमर तोड़ दी है। इस दौरान लोगों को अपने बच्चों की पढाई का खर्च का जिम्मा भी परेशान कर रहा लेकिन सरकार ने ऐसे में स्कूल और अभिभावक दोनों के हित में फैसला लिया है।
दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने पेरेंट्स को बड़ी राहत दी है। दिल्ली सरकार ने गुरुवार को राजधानी के सभी प्राइवेट स्कूलों को आदेश दिया कि उन्हें अपनी फीस नें 15% की कटौती करनी होगी। इस फैसले से अभिभावकों के मन से प्राइवेट स्कूलों के फीस संबंधी भ्रम को दूर करने में मदद मिलेगी. साथ ही कोरोना काल में आर्थिक तंगी झेल रहे अभिभावकों को राहत पहुंचाने की दिशा में इसे बड़ा कदम माना जा रहा है।

लेकिन यह आदेश पिछले साल के शैक्षणिक सत्र यानी 2020-2021 के लिए लागू होगा। सरकार ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि अगर स्कूलों ने पैरेंट्स से ज्यादा फीस ली है, तो उन्हें पैसे लौटाने होंगे या फिर आने वाले साल में एडजस्ट करना होगा।

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि कोरोना काल में जब सभी पेरेंट्स आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, इस दौरान फीस में 15% की कटौती उनके लिए बहुत बड़ी राहत होगी। स्कूल मैनेजमेंट पेरेंट्स की आर्थिक तंगी के कारण बकाया फीस का भुगतान न करने के आधार पर स्कूल की किसी भी गतिविधि में छात्रों को भाग लेने से नहीं रोकेगा।

बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा प्राइवेट स्कूलों की फीस में 15 फीसदी की कटौती करने का आदेश कोरोना के समय में मुनाफाखोरी और व्यावसायीकरण को रोकने के लिए दिया गया है। दिल्ली सरकार द्वारा निर्देशित यह आदेश उन सभी 460 प्राइवेट स्कूलों के लिए। जिन्होंने उच्च न्यायालय में अपील की थी। इन 460 स्कूलों के अतिरिक्त दिल्ली के बाकी सभी स्कूल दिल्ली सरकार द्वारा 18/04/2020 और 28/04/2020 में फीस संबंधी जारी किए गए निर्देश का पालन किया जाएगा. फीस में कटौती कोरोना के समय में सभी छात्रों और अभिभावकों के लिए एक बड़ी राहत है।

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