गुस्ताखी माफ़ हरियाणा: केंद्र और हरियाणा सरकार के साथ अम्बिएंस इसलैंड गुरुग्राम के मालिक राज सिंह गेहलोत को नोटिस जारी
गुस्ताखी माफ़ हरियाणा: केंद्र और हरियाणा सरकार के साथ अम्बिएंस इसलैंड गुरुग्राम के मालिक राज सिंह गेहलोत को नोटिस जारी
पवन कुमार बंसल।
नॅशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आज केंद्र सरकार , हरियाणा सरकार और अम्बिएंस इसलैंड गुरुग्राम के मालिक राज सिंह गेहलोत को नोटिस जारी किया।
मामला सिकंदरपुर बंद गुरुग्राम की वन विभाग की करीब डेड एकड़ जमींन पर अवैध रूप से फ्लैट और कमर्शियल प्रॉपर्टी बनाने का।
अदालतम में मेने और ” गुस्ताखी माफ़ हरियाणा ” के जागरूक पाठक, रिटायर्ड आई ऍफ़ एस असफर हरियाणा आर के शर्मा ने संयुक्त रूप से याचिका दायर की थी।
हमने तर्क दिया की उक्त भूमि वन विभाग की है। बताया की राजनीतिक दबाव में हरियाणा सरकार ने राज सिंह गहलोत के खिलाफ पर्यावरण अदालत फरीदाबाद में चल रहे मुकदमे को वापिस ले लिया था।
ट्रिब्यूनल के जुडिशियल मेंबर न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी एवं एक्सपर्ट मेंबर डॉक्टर अरोज अहमद ने सुनवाई के बाद आज भारत सरकार ,हरियाणा सरकार और राज सिंह गेहलोत सहित दस पक्षों को नोटिस जारी कर तेरह मार्च ,२०२३ को अपना पक्ष रखने को कहा है।
केंद्रीय पोल्लुशण कण्ट्रोल बोर्ड ,हरियाणा राज्य पोल्लुशन कण्ट्रोल बोर्ड ,हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ,डिप्टी कमिश्नर गुरुग्राम ,प्रिंसिपल चीफ कंज़र्वेटर हरियाणा और पुलिस कमिश्नर गुरुग्राम को पक्ष बनाया गया था।
अदालत में हमने अपने केस की पैरवी खुद की।
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